Aadhaar Card Name Change को लेकर UIDAI ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब आधार में नाम अपडेट और सुधार कराने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू हो गई है। अब हर तरह के नाम बदलाव के लिए एक ही फॉर्म नहीं चलेगा।
देखा जाए तो, पहले लोग एक ही शपथपत्र भरकर नाम बदलवा लेते थे, लेकिन अब आपकी समस्या क्या है, उसके हिसाब से अलग-अलग अनुबंध और दस्तावेज तय किए गए हैं। अगर आपके आधार में नाम गलत छपा है या शादी के बाद सरनेम बदलना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
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‘स्पेलिंग सुधार और डाटा एंट्री की गलती’
कई बार आधार केंद्र पर ऑपरेटर की लापरवाही से नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो जाती है। अगर आपके पास पैन कार्ड या वोटर आईडी में नाम सही है, तो इसके लिए नया नियम है:
| समस्या का प्रकार | जरूरी शपथपत्र | जरूरी दस्तावेज |
|---|---|---|
| स्पेलिंग/डाटा एंट्री गलती (वयस्क) | अनुबंध B | सही पहचान दस्तावेज |
| स्पेलिंग/डाटा एंट्री गलती (नाबालिग) | अनुबंध C | नाम संबंध का दस्तावेज |
| शादी/तलाक के बाद सरनेम बदलाव | अनुबंध D | पति का पहचान पत्र |
| नाम से ‘उर्फ’ (Alias) हटाना (वयस्क) | अनुबंध E | आधिकारिक नाम का प्रमाण |
| नाम से ‘उर्फ’ हटाना (नाबालिग) | अनुबंध F | आधिकारिक नाम का प्रमाण |
‘शादी, तलाक और उर्फ हटाने का नियम’
और बस यहीं से शुरू हुई असली जटिलता। शादी के बाद महिलाओं को अपना सरनेम बदलना होता है या तलाक के बाद पुराना नाम हटाना होता है। इसके लिए अनुबंध D का शपथपत्र तय किया गया है।
दिलचस्प बास यह है कि अगर आपके आधार में दो नाम दर्ज हैं, जैसे “अमित उर्फ गोलू”, और आप इसमें से किसी एक नाम को हटाना चाहते हैं, तो वयस्कों के लिए अनुबंध E और नाबालिगों के लिए अनुबंध F का शपथपत्र लगेगा।
‘टाइटल हटाना और बड़ा नाम परिवर्तन’
अगर गौर करें तो, अक्सर आधार नाम में डॉक्टर, कैप्टन, श्री, श्रीमती जैसी उपाधियां दर्ज हो जाती हैं। नई SOP में इन्हें हटाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। बस एक निर्धारित पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
लेकिन समझने वाली बास यह है कि अगर आप अपना पूरा नाम ही बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए भारत के राजपत्र की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही पुराने नाम वाला पहचान पत्र भी देना होगा।
‘कितनी बार बदलवा सकते हैं नाम?’
सबसे अहम सवाल यह है कि आधार में नाम कितनी बार बदलवा सकते हैं? सामान्य नियमों के मुताबिक, जीवन में केवल दो बार ही नाम अपडेट कराने की अनुमति मिलती है।
अगर आपने दो बार की लिमिट पूरी कर ली है और फिर भी नाम बदलवाना है, तो इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन और UIDAI की विशेष अपवाद प्रक्रिया लागू होगी।
यहां ध्यान देने वाली बास यह है कि पुराने या गलत फॉर्मेट वाले शपथपत्र लगाकर आवेदन बिल्कुल न करें, वरना आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। अपनी श्रेणी के अनुसार ही सही अनुबंध भरें।
मुख्य बातें (Key Points)
- UIDAI ने आधार में नाम सुधार के लिए नई SOP जारी की, अब हर बदलाव के लिए अलग शपथपत्र जरूरी।
- स्पेलिंग गलती के लिए अनुबंध B/C, शादी/तलाक के लिए अनुबंध D, उर्फ हटाने के लिए E/F जरूरी।
- टाइटल हटाने के लिए पहचान पत्र और बड़े नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र की कॉपी लगेगी।
- नाम बदलाव की लिमिट 2 बार है, उसके बाद विशेष अपवाद प्रक्रिया से ही संभव है।













