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The News Air - Breaking News - Ex-Agniveers को बड़ी राहत: Delhi Police Constable भर्ती में 20% Reservation मंजूर

Ex-Agniveers को बड़ी राहत: Delhi Police Constable भर्ती में 20% Reservation मंजूर

दिल्ली एलजी तरनजीत सिंह संधू ने पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन और जेल वार्डर समेत ग्रुप सी पदों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का निर्देश दिया

Ajay Kumar by Ajay Kumar
गुरूवार, 18 जून 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, नौकरी
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Ex-Agniveers Reservation in Delhi Police: दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे ग्रुप ‘सी’ (गैर-गजटेड) पदों में साबका अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए हैं। देखा जाए तो यह उन युवाओं के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान दिया है।

एलजी संधू ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थाओं में पूर्व अग्निवीरों (थोड़े समय की फौजी सेवा से सेवामुक्त जवानों) को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की।

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भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप

लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि यह उपाय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लागू किया जा रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने लिखा, “इन नौजवानों और महिलाओं के अनुशासन, हुनर और प्रशिक्षण का सही लाभ लेने के लिए, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड समेत ग्रुप ‘सी’ की सीधी भर्तियों की खाली पदों में 20 फीसदी आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।”

यह कदम Agnipath Scheme के तहत भर्ती हुए और बाद में सेवामुक्त हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा।

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कौन-कौन से पदों पर मिलेगा आरक्षण?

अगर गौर करें तो यह आरक्षण निम्नलिखित पदों पर लागू होगा:

पद का नामविभागकैटेगरी
पुलिस कांस्टेबलदिल्ली पुलिसग्रुप सी (गैर-गजटेड)
फायरमैनदिल्ली अग्निशमन सेवाग्रुप सी (गैर-गजटेड)
जेल वार्डरजेल विभागग्रुप सी (गैर-गजटेड)
फॉरेस्ट गार्डवन विभागग्रुप सी (गैर-गजटेड)
वाइल्डलाइफ गार्डवन्यजीव संरक्षणग्रुप सी (गैर-गजटेड)

यह टेबल स्पष्ट करती है कि किन-किन विभागों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा।

30 जून तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

एलजी ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती प्रक्रिया सारे योग्य साबका अग्निवीरों के लिए खुली होगी ताकि सबको बराबर के मौके मिल सकें और देश के प्रति उनकी सेवा का सम्मान किया जा सके।

समझने वाली बात यह है कि एलजी ने संबंधित विभागों को भर्ती नियमों में लोड़ीदी संशोधन और कार्रवाई पूरी करने के लिए 30 जून तक की अंतिम तारीख (डेडलाइन) तय की है। यानी विभागों के पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए।

वहीं, विभागों को यह अधिकार भी दिए गए हैं कि वे अपनी संचालन लोड़ों (Operational requirements) के मुताबिक इन भर्ती होने वाले जवानों की विशेष और पेशेवर क्षमताओं का उचित उपयोग कर सकेंगे।

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अग्निवीरों का अनुशासन और प्रशिक्षण होगा फायदेमंद

इसी बीच, यह निर्णय इस मान्यता पर आधारित है कि Agniveer Scheme के तहत भर्ती हुए युवाओं को सेना में विशेष प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती हासिल की है।

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ध्यान देने वाली बात यह है कि ये युवा:

  • Physical fitness में उत्कृष्ट हैं
  • Discipline और टीम वर्क में माहिर हैं
  • Weapon handling और सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त हैं
  • Emergency situations से निपटने में सक्षम हैं
  • Leadership qualities विकसित हैं

यही कारण है कि पुलिस, फायर सर्विस और जेल जैसे विभागों के लिए वे आदर्श उम्मीदवार माने जा रहे हैं।

Agnipath Scheme क्या है?

राहत की बात यह है कि पहले समझ लेते हैं कि Agnipath Scheme है क्या। यह भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है।

इस अवधि के बाद लगभग 75% अग्निवीरों को सेवामुक्त कर दिया जाता है, जबकि 25% को नियमित सेना में शामिल किया जाता है। जो सेवामुक्त होते हैं उन्हें Seva Nidhi Package और skill certificates दिए जाते हैं।

लेकिन सवाल था कि सेवामुक्त होने के बाद उनका भविष्य क्या होगा? दिल्ली सरकार का यह फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अन्य राज्यों में भी आरक्षण की घोषणाएं

हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ने यह कदम उठाया है। कई अन्य राज्यों ने भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणाएं की हैं:

उत्तर प्रदेश: पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण
हरियाणा: विभिन्न विभागों में आरक्षण की घोषणा
मध्य प्रदेश: सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता
असम: पुलिस और अन्य सेवाओं में आरक्षण

यह दर्शाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें अग्निवीरों के पुनर्वास को लेकर गंभीर हैं।

पूर्व सैनिकों का स्वागत योग्य कदम

दूसरी ओर, सैन्य विशेषज्ञों और पूर्व सैनिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा क्योंकि उन्हें यह भरोसा मिलेगा कि सेवा समाप्ति के बाद भी उनके लिए अवसर हैं।

एक पूर्व सैनिक नेता ने कहा, “यह न केवल रोजगार का मौका है, बल्कि देश सेवा के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। सरकार ने सही संदेश दिया है।”

चयन प्रक्रिया में कोई ढील नहीं

इससे साफ होता है कि 20% आरक्षण का मतलब यह नहीं है कि योग्यता में कोई समझौता किया जाएगा। पूर्व अग्निवीरों को भी नियमित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा:

  • Physical Efficiency Test (PET)
  • Written Examination
  • Medical Examination
  • Document Verification

बस उन्हें 20% पदों में प्राथमिकता मिलेगी, बाकी सभी मानक वही रहेंगे।

आगे की राह

चिंता का विषय यह भी है कि क्या 30 जून की डेडलाइन में सभी विभाग अपने नियम संशोधित कर पाएंगे? इसके लिए:

  • Recruitment Rules में amendment जरूरी
  • Service Rules में changes
  • Reservation rosters की तैयारी
  • Notification जारी करना

यह सब कुछ दिनों में पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन एलजी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

मुख्य बातें (Key Points):
  • दिल्ली एलजी ने ग्रुप सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए
  • पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ गार्ड पदों पर लागू होगा
  • संबंधित विभागों को 30 जून तक भर्ती नियमों में संशोधन पूरा करना होगा
  • भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह कदम उठाया गया
  • सभी योग्य पूर्व अग्निवीरों को बराबर अवसर मिलने की व्यवस्था

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को किन पदों पर 20% आरक्षण मिलेगा?

उत्तर: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड समेत सभी ग्रुप सी (गैर-गजटेड) पदों पर 20% आरक्षण लागू होगा।

प्रश्न 2: भर्ती नियमों में बदलाव की डेडलाइन क्या है?

उत्तर: एलजी ने संबंधित विभागों को 30 जून 2026 तक भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन और प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

प्रश्न 3: क्या पूर्व अग्निवीरों को चयन प्रक्रिया में कोई छूट मिलेगी?

उत्तर: नहीं, उन्हें सभी नियमित चयन प्रक्रियाओं जैसे PET, Written Exam और Medical Test से गुजरना होगा। सिर्फ 20% पदों में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।

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पत्रकारिता में एक दशक से अधिक का ठोस अनुभव रखने वाले अजय कुमार 'शोर से ज़्यादा सार' की पत्रकारिता पर दृढ़ विश्वास करते हैं। वर्तमान में वे The News Air में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे समाचारों की रणनीति, लेखन, तथ्य-सत्यापन (Fact-Checking) और सटीक प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं।पत्रकारिता का सफर और अनुभव - अजय कुमार का करियर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज़ डेस्क के कुशल प्रबंधन तक विस्तृत है। The News Air में पिछले 3 वर्षों से नेतृत्व करने से पहले, उन्होंने 'दैनिक जागरण' और 'सिटी न्यूज़' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता में उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उनके काम करने के तरीके को बेहद व्यावहारिक और तथ्य-आधारित बनाया है।विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र (Expertise & Beats) - वे जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सरल भाषा, स्पष्ट तथ्यों और निष्पक्ष तरीके से पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं। उनकी पत्रकारिता की मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है:राजनीतिक कवरेज: लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की ग्राउंड और डेस्क रिपोर्टिंग।कानूनी और संसदीय खबरें: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों की नियमित और रियल-टाइम कवरेज।खोजी पत्रकारिता: ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए अंदरूनी खबरों की पड़ताल।विश्वसनीयता और डिजिटल योगदान (Trust & Authority) - सटीक और प्रामाणिक ख़बरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें पाठकों के बीच एक विश्वसनीय पत्रकार बनाती है। डिजिटल न्यूज़ इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और फेक न्यूज़ से लड़ने की दिशा में, अजय कुमार गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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