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The News Air - Breaking News - Supreme Court Big Judgment: सहमति से बने शारीरिक संबंध चरित्र पर सवाल नहीं, बड़ा फैसला

Supreme Court Big Judgment: सहमति से बने शारीरिक संबंध चरित्र पर सवाल नहीं, बड़ा फैसला

दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को चरित्र का आधार नहीं माना जा सकता; तेलंगाना पुलिस भर्ती मामले में SC का अहम फैसला

Ajay Kumar by Ajay Kumar
मंगलवार, 9 जून 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, लाइफस्टाइल
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Supreme Court Judgment
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Supreme Court Judgment: सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बनाए शारीरिक संबंधों को उस संबंध में शामिल व्यक्ति के चरित्र के बारे में कोई बुरी या उल्टी राय बनाने का आधार नहीं माना जा सकता।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह टिप्पणी तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड को एक उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश देते हुए की। देखा जाए तो इस उम्मीदवार की पुलिस कांस्टेबल के रूप में चयन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वह असफल प्रेम संबंधों से पैदा हुए आपराधिक मामले में नामजद था।

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“सहमति से बने संबंध चरित्र दोष नहीं”

अदालत ने कहा, “दो सहमत अविवाहित बालिगों के बीच शारीरिक संबंध अपने आप में उस संबंध में शामिल व्यक्ति के चरित्र पर कोई बुरा प्रभाव डालने का आधार नहीं हो सकते और न ही होने चाहिए।”

अगर गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, “ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो सहमत अविवाहित बालिगों को अपनी पसंद के संबंध बनाने से रोकता हो।”

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तेलंगाना पुलिस भर्ती मामला क्या था?

दरअसल यह मामला तेलंगाना पुलिस भर्ती से जुड़ा है। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक उम्मीदवार की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि 2014 में उसके खिलाफ दर्ज किया गया ‘विवाह का झांसा देकर जबरजनाह’ (धोखे से शारीरिक संबंध) का केस नैतिक पतन को दर्शाता है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केस एक पड़ोसन के साथ प्रेम संबंधों के कारण हुआ था। जब संबंध टूट गए तो महिला ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया था।

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हाई कोर्ट ने दी थी राहत

तेलंगाना हाई कोर्ट के सिंगल जज ने उम्मीदवार को राहत देते हुए ‘स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल’ के पद के लिए उसकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। लेकिन भर्ती बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी।

दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और तेलंगाना हाई कोर्ट के सिंगल जज के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था।

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“प्रेम संबंध टूटने पर केस दर्ज हुआ”

समझने वाली बात यह है कि कोर्ट ने माना कि यह मामला दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों से जुड़ा था। जब संबंध टूट गए तो महिला ने “विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध” का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल इसलिए किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि उसने एक बालिग महिला के साथ सहमति से संबंध बनाए थे।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल

अगर गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम के अधिकार को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध को किसी भी सरकारी नौकरी में अयोग्यता का कारण नहीं बनाया जा सकता।

यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कोर्ट ने यह भी माना कि प्रेम संबंध टूटने के बाद दर्ज किए गए मामलों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए, खासकर तब जब संबंध आपसी सहमति से बने हों।

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पुलिस भर्ती में चरित्र जांच के नियम

दिलचस्प बात यह है कि पुलिस और सुरक्षा बलों की भर्ती में चरित्र जांच (Character Verification) एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस जांच में व्यक्तिगत जीवन के फैसलों को अनुचित तरीके से आधार नहीं बनाया जा सकता।

भर्ती बोर्ड को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह उम्मीदवार की नियुक्ति पर तुरंत पुनर्विचार करे और उसे पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करे।

समझने वाली बात यह है कि यह फैसला न केवल इस उम्मीदवार के लिए बल्कि देश भर में ऐसे तमाम युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है जिनके प्रेम संबंध टूटने के बाद उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

कानूनी महत्व

यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि:

  • दो बालिगों के बीच सहमति से बने संबंध अपराध नहीं हैं
  • ऐसे संबंधों को चरित्र दोष नहीं माना जा सकता
  • व्यक्तिगत जीवन के फैसलों को सरकारी नौकरी में अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जा सकता
  • प्रेम संबंध टूटने के बाद दर्ज मामलों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए

मुख्य बातें (Key Points)

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा सहमति से बने संबंध चरित्र दोष नहीं
  • तेलंगाना पुलिस भर्ती मामले में उम्मीदवार को राहत
  • दो बालिगों के संबंध बनाने से रोकने वाला कोई कानून नहीं
  • भर्ती बोर्ड को उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम के अधिकार को मान्यता

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या प्रेम संबंध बनाना अपराध है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दो सहमत बालिग अविवाहित व्यक्तियों के बीच प्रेम संबंध बनाना कोई अपराध नहीं है और ऐसा कोई कानून नहीं है जो इसे रोकता हो।

प्रश्न 2: क्या सहमति से बने संबंध सरकारी नौकरी में बाधा बन सकते हैं?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि सहमति से बने संबंधों को चरित्र दोष नहीं माना जा सकता और इसे सरकारी नौकरी में अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जा सकता।

प्रश्न 3: प्रेम संबंध टूटने पर दर्ज केस का क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रेम संबंध टूटने के बाद दर्ज किए गए “विवाह का झांसा देकर संबंध” जैसे मामलों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, खासकर जब संबंध आपसी सहमति से बने हों।

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पत्रकारिता में एक दशक से अधिक का ठोस अनुभव रखने वाले अजय कुमार 'शोर से ज़्यादा सार' की पत्रकारिता पर दृढ़ विश्वास करते हैं। वर्तमान में वे The News Air में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे समाचारों की रणनीति, लेखन, तथ्य-सत्यापन (Fact-Checking) और सटीक प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं।पत्रकारिता का सफर और अनुभव - अजय कुमार का करियर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज़ डेस्क के कुशल प्रबंधन तक विस्तृत है। The News Air में पिछले 3 वर्षों से नेतृत्व करने से पहले, उन्होंने 'दैनिक जागरण' और 'सिटी न्यूज़' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता में उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उनके काम करने के तरीके को बेहद व्यावहारिक और तथ्य-आधारित बनाया है।विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र (Expertise & Beats) - वे जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सरल भाषा, स्पष्ट तथ्यों और निष्पक्ष तरीके से पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं। उनकी पत्रकारिता की मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है:राजनीतिक कवरेज: लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की ग्राउंड और डेस्क रिपोर्टिंग।कानूनी और संसदीय खबरें: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों की नियमित और रियल-टाइम कवरेज।खोजी पत्रकारिता: ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए अंदरूनी खबरों की पड़ताल।विश्वसनीयता और डिजिटल योगदान (Trust & Authority) - सटीक और प्रामाणिक ख़बरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें पाठकों के बीच एक विश्वसनीय पत्रकार बनाती है। डिजिटल न्यूज़ इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और फेक न्यूज़ से लड़ने की दिशा में, अजय कुमार गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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