शनिवार, 11 अप्रैल 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - NEWS-TICKER - PPCB Home Buyers Relief: बिल्डरों के उल्लंघन की सजा घर खरीदारों को नहीं

PPCB Home Buyers Relief: बिल्डरों के उल्लंघन की सजा घर खरीदारों को नहीं

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोले-भाले घर खरीदारों को दी बड़ी राहत, डिफॉल्ट बिल्डरों के पर्यावरण उल्लंघन के बावजूद सेल डीड और बिजली कनेक्शन जारी करने की अनुमति

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 11 अप्रैल 2026
in NEWS-TICKER, काम की बातें, पंजाब
A A
0
PPCB Home Buyers Relief
104
SHARES
691
VIEWS
ShareShareShareShareShare

PPCB Home Buyers Relief की दिशा में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। चंडीगढ़ में 11 अप्रैल को जारी आदेश के तहत बोर्ड ने उन हजारों आम नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान कर दिया है, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के कारण अपने घरों की सेल डीड और बिजली कनेक्शन नहीं करवा पा रहे थे।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण कानूनों का पालन लोगों के मौलिक अधिकारों और सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्दोष घर खरीदारों को उन उल्लंघनों की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो उन्होंने किए ही नहीं हैं। यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई इन परियोजनाओं में निवेश की थी और जिन्हें इन उल्लंघनों की कोई जानकारी नहीं थी।

9 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुसार, अब व्यक्तिगत खरीदारों के लिए सेल डीड पंजीकरण और बिजली कनेक्शन जारी करने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि डिफॉल्ट डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पर्यावरण उल्लंघन की सजा निर्दोष खरीदारों को क्यों

पिछले कुछ सालों में पंजाब में कई हाउसिंग, रिहायशी और व्यावसायिक परियोजनाओं में प्रोजेक्ट प्रमोटरों ने पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया। इन उल्लंघनों के कारण पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन परियोजनाओं पर सेल डीड और बिजली कनेक्शन पर पाबंदी लगा दी थी।

लेकिन इन पाबंदियों का सबसे बुरा असर उन आम नागरिकों पर पड़ा जिन्होंने इन परियोजनाओं में अपने घर खरीदे थे। इन खरीदारों को न तो पर्यावरण उल्लंघनों की कोई जानकारी थी और न ही इनमें उनकी कोई भूमिका थी। फिर भी उन्हें अपने ही घरों में सेल डीड नहीं करवा पाने और बिजली कनेक्शन न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था।

कई परिवारों ने अपनी पूरी जीवनभर की कमाई इन घरों में लगाई थी। कुछ ने बैंक से लोन लेकर घर खरीदे थे। लेकिन सेल डीड न होने के कारण न तो वे कानूनी मालिक बन पा रहे थे और न ही बैंक की औपचारिकताएं पूरी कर पा रहे थे। बिजली कनेक्शन न मिलने से तो उनका जीवन और भी दुश्वार हो गया था।

जनता की शिकायतों पर गठित हुई कमेटी

PPCB Home Buyers Relief का यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया। बोर्ड को जनता से कई शिकायतें मिल रही थीं। हजारों परिवार परेशान थे। उनकी आवाजें बुलंद हो रही थीं।

इन शिकायतों को देखते हुए मार्च 2026 में वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने पूरे मामले का गहराई से अध्ययन किया। बिल्डरों के उल्लंघनों और आम खरीदारों की परेशानियों का जायजा लिया।

कमेटी ने अपनी सिफारिशों में स्पष्ट किया कि पर्यावरण नियंत्रण जरूरी है लेकिन इसकी कीमत निर्दोष नागरिकों को नहीं चुकानी चाहिए। कमेटी ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की – जिसमें आम खरीदारों को राहत दी जाए लेकिन डिफॉल्ट बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी रखी जाए।

9 अप्रैल के ऐतिहासिक आदेश में क्या कहा गया

9 अप्रैल 2025 को जारी आदेश में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा कि “उल्लंघन करने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रिहायशी कॉलोनियों और व्यावसायिक परियोजनाओं की सेल डीड पर प्रतिबंध आम लोगों के लिए परेशानी पैदा करेगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें किफायती आवास की आवश्यकता है।”

इस आदेश के तहत अब व्यक्तिगत खरीदारों के लिए सेल डीड पंजीकरण की अनुमति दे दी गई है। इससे खरीदार अपने घरों के कानूनी मालिक बन सकेंगे। उन्हें प्रॉपर्टी के सभी कानूनी अधिकार मिल जाएंगे।

साथ ही बिजली कनेक्शन जारी करने की भी अनुमति दे दी गई है। बोर्ड ने माना कि बिजली तक पहुंच एक बुनियादी आवश्यकता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट प्रमोटरों की गलतियों के कारण इस तरह की आवश्यक सेवाओं से इनकार करना निर्दोष खरीदारों के लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा कर रहा था।

रीना गुप्ता का संतुलित दृष्टिकोण

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने इस निर्णय के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा, “पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पर्यावरण कानूनों का पालन लोगों के मौलिक अधिकारों और सम्मान की कीमत पर न हो।”

उन्होंने आगे कहा, “निर्दोष घर खरीदारों को उन उल्लंघनों की सजा नहीं भुगतनी चाहिए, जो उन्होंने किए ही नहीं हैं। इस निर्णय के माध्यम से हम एक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहे हैं और आम नागरिकों के हितों की रक्षा करते हुए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।”

रीना गुप्ता के इस बयान में साफ झलकता है कि बोर्ड ने मानवीय और कानूनी दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। यह निर्णय दर्शाता है कि नियामक संस्थाएं कठोर होने के साथ-साथ संवेदनशील भी हो सकती हैं।

डिफॉल्ट बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी

PPCB Home Buyers Relief का यह फैसला किसी भी तरह से बिल्डरों को छूट नहीं देता। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि डिफॉल्ट डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पर्यावरण कानूनों के तहत उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जब तक वे पूर्ण अनुपालन नहीं करते, उन्हें नई स्वीकृतियां नहीं दी जाएंगी।

यानी एक तरफ आम खरीदारों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ गलती करने वाले बिल्डरों को सजा भी मिलेगी। यह एक पूरी तरह से संतुलित और न्यायसंगत फैसला है।

संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला

बोर्ड के आदेश में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु यह है कि बिजली तक पहुंच को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करता है।

बोर्ड ने माना कि आज के समय में बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है। बिना बिजली के सम्मानजनक जीवन जीना संभव नहीं है। इसलिए बिजली तक पहुंच जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

प्रोजेक्ट प्रमोटरों की गलतियों के कारण इस मौलिक अधिकार से निर्दोष नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता। यह तर्क बेहद मजबूत और कानूनी रूप से ठोस है।

किफायती आवास की जरूरत को समझा

बोर्ड ने अपने आदेश में किफायती आवास की जरूरत का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। पंजाब में मध्यम वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना एक बड़ा सपना होता है।

लोग सालों तक पैसे जोड़ते हैं, कर्ज लेते हैं, तब जाकर अपना घर खरीद पाते हैं। ऐसे में अगर पर्यावरण उल्लंघनों के कारण उनका यह सपना अधूरा रह जाए तो यह बेहद दुखद होगा।

बोर्ड ने इस मानवीय पहलू को समझा और फैसला किया कि आम लोगों को परेशानी में नहीं डाला जाना चाहिए। किफायती आवास की पहुंच एक सामाजिक जरूरत है और इसे पर्यावरण अनुपालन के साथ संतुलित किया जा सकता है।

मार्च 2026 में गठित कमेटी की भूमिका

यह फैसला मार्च 2026 में गठित वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। इस कमेटी ने पूरे मामले का विस्तृत अध्ययन किया।

कमेटी ने विभिन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का सर्वे किया। प्रभावित खरीदारों से मिली। बिल्डरों के उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया। पर्यावरण कानूनों और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन की संभावनाएं तलाशीं।

कमेटी की सिफारिशें व्यावहारिक, संवेदनशील और कानूनी रूप से मजबूत थीं। बोर्ड ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया।

जनता की शिकायतें और उनका समाधान

पिछले कुछ महीनों में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सैकड़ों शिकायतें मिल रही थीं। लोग अपनी व्यथा बता रहे थे। कई परिवार आर्थिक और मानसिक तनाव में थे।

एक खरीदार ने बताया कि उसने 30 लाख रुपये का फ्लैट खरीदा था। बैंक से लोन लिया था। लेकिन सेल डीड न होने के कारण बैंक की कागजी कार्रवाई अटक गई थी। बिजली कनेक्शन न मिलने से उसका परिवार अंधेरे में रह रहा था।

एक अन्य खरीदार ने कहा कि उसे बिल्डर के पर्यावरण उल्लंघनों की कोई जानकारी नहीं थी। उसने तो बस अपने परिवार के लिए एक छत खरीदी थी। लेकिन अब उसे सजा मिल रही थी।

इन शिकायतों ने बोर्ड को सोचने पर मजबूर किया और अंततः यह जनहितैषी फैसला लिया गया।

पर्यावरणीय जवाबदेही भी मजबूत

यह फैसला सिर्फ खरीदारों को राहत देने तक सीमित नहीं है। इसने पर्यावरणीय जवाबदेही को भी मजबूत किया है। अब बिल्डरों को साफ संदेश गया है कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें सख्त सजा मिलेगी।

पहले बिल्डर यह सोचकर उल्लंघन करते थे कि सजा तो आम खरीदारों को मिलेगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब सीधे बिल्डरों पर कार्रवाई होगी।

नई स्वीकृतियों पर रोक, मुकदमे और भारी जुर्माने का डर अब बिल्डरों को पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करेगा। यह एक लॉन्ग-टर्म सकारात्मक प्रभाव होगा।

हाउसिंग, रिहायशी और व्यावसायिक परियोजनाएं

बोर्ड के इस फैसले का दायरा व्यापक है। यह केवल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है बल्कि रिहायशी कॉलोनियों और व्यावसायिक परियोजनाओं पर भी लागू होता है।

जिन लोगों ने दुकानें, ऑफिस स्पेस या अन्य व्यावसायिक संपत्तियां खरीदी हैं, उन्हें भी इस राहत का फायदा मिलेगा। उन्हें भी सेल डीड और बिजली कनेक्शन मिल सकेगा।

यह फैसला पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी आएगी।

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा

यह निर्णय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने यह साबित किया कि सरकारी संस्थाएं नियमों को लागू करते समय मानवीय पहलू को भी ध्यान में रख सकती हैं।

कई बार ऐसा होता है कि कठोर नियम बनाए जाते हैं लेकिन उनका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन PPCB Home Buyers Relief ने यह दिखाया कि नियमों को संवेदनशीलता के साथ लागू किया जा सकता है।

यह फैसला आने वाले समय में अन्य राज्यों और नियामक संस्थाओं के लिए एक मिसाल बन सकता है।

बुनियादी जरूरतों से कोई समझौता नहीं

रीना गुप्ता ने अपने बयान में साफ किया कि सख्त नियामक अनुपालन के साथ-साथ लोगों के सम्मान और बुनियादी जरूरतों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

घर, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतें हर नागरिक का अधिकार हैं। इन्हें किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता। पर्यावरण संरक्षण जरूरी है लेकिन इसकी कीमत आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को नहीं चुकानी चाहिए।

यह दृष्टिकोण प्रगतिशील, संवेदनशील और व्यावहारिक है।

किन परियोजनाओं पर लागू होगा यह फैसला

यह फैसला उन सभी परियोजनाओं पर लागू होगा जहां बिल्डरों ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया है और जिसके कारण सेल डीड और बिजली कनेक्शन पर रोक लगी हुई थी।

इसमें हाउसिंग सोसाइटीज, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, रिहायशी कॉलोनियां, मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट्स और व्यावसायिक परियोजनाएं शामिल हैं।

यह भी पढे़ं 👇

Indian Pharmacopoeia

Indian Pharmacopoeia Recognition: 22 देशों ने दी मान्यता, Pharma Stocks में होगा बड़ा बदलाव

शनिवार, 11 अप्रैल 2026
Strait of Hormuz Mines

Strait of Hormuz Mines: ईरान खुद भूला बारूदी सुरंगें कहां बिछाईं, अमेरिका का बड़ा दावा

शनिवार, 11 अप्रैल 2026
Mojtaba Khamenei Health

Mojtaba Khamenei Health: बिगड़ा चेहरा और पैर में गंभीर चोट, Reuters का बड़ा खुलासा

शनिवार, 11 अप्रैल 2026
JD Vance Islamabad Visit

JD Vance Islamabad Visit: F-16 की सुरक्षा में पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति, क्या था डर?

शनिवार, 11 अप्रैल 2026

हालांकि खरीदारों को राहत तभी मिलेगी जब वे साबित कर सकें कि उन्होंने सही नीयत से संपत्ति खरीदी है और उन्हें उल्लंघनों की जानकारी नहीं थी।

पंजाब के रियल एस्टेट में नई उम्मीद

यह फैसला पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई उम्मीद लेकर आया है। जो खरीदार निराश हो चुके थे, उनमें फिर से विश्वास जगा है।

अब लोग बिना डरे घर खरीद सकेंगे। उन्हें यह भरोसा होगा कि अगर बिल्डर कोई गड़बड़ी करता है तो उसकी सजा खरीदार को नहीं बल्कि बिल्डर को ही मिलेगी।

यह फैसला रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा।


मुख्य बातें (Key Points):

  • पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी, सेल डीड और बिजली कनेक्शन की अनुमति
  • चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा – निर्दोष खरीदारों को बिल्डरों के उल्लंघन की सजा नहीं मिलनी चाहिए
  • 9 अप्रैल 2025 के आदेश में स्पष्ट किया – पर्यावरण अनुपालन लोगों के अधिकारों की कीमत पर नहीं
  • संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बिजली को जीवन के अधिकार से जोड़ा गया
  • डिफॉल्ट बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, नई स्वीकृतियों पर रोक
  • मार्च 2026 में गठित वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी की सिफारिशों पर आधारित फैसला
  • हाउसिंग, रिहायशी और व्यावसायिक परियोजनाओं पर लागू

 

Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

Punjab Drug Arrests: 90,000 के दावे में 32,000 गिरफ्तारियां गायब, विपक्ष ने खोली पोल

Next Post

1973 Oil Crisis: जब Arab-Israel War ने दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Indian Pharmacopoeia

Indian Pharmacopoeia Recognition: 22 देशों ने दी मान्यता, Pharma Stocks में होगा बड़ा बदलाव

शनिवार, 11 अप्रैल 2026
Strait of Hormuz Mines

Strait of Hormuz Mines: ईरान खुद भूला बारूदी सुरंगें कहां बिछाईं, अमेरिका का बड़ा दावा

शनिवार, 11 अप्रैल 2026
Mojtaba Khamenei Health

Mojtaba Khamenei Health: बिगड़ा चेहरा और पैर में गंभीर चोट, Reuters का बड़ा खुलासा

शनिवार, 11 अप्रैल 2026
JD Vance Islamabad Visit

JD Vance Islamabad Visit: F-16 की सुरक्षा में पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति, क्या था डर?

शनिवार, 11 अप्रैल 2026
China Iran MANPADS

China Iran MANPADS: सीजफायर के बीच चीन ईरान को दे रहा खतरनाक मिसाइलें, बड़ा खुलासा

शनिवार, 11 अप्रैल 2026
1973 Oil Crisis

1973 Oil Crisis: जब Arab-Israel War ने दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी

शनिवार, 11 अप्रैल 2026
Next Post
1973 Oil Crisis

1973 Oil Crisis: जब Arab-Israel War ने दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी

China Iran MANPADS

China Iran MANPADS: सीजफायर के बीच चीन ईरान को दे रहा खतरनाक मिसाइलें, बड़ा खुलासा

JD Vance Islamabad Visit

JD Vance Islamabad Visit: F-16 की सुरक्षा में पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति, क्या था डर?

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।