चंडीगढ़, 27 अप्रैल (The News Air) राज्य भर के सेवानिवृत्त टीचिंग फेकल्टी को लाभ पहुँचाने संबंधी अहम फैसला लेते हुए पंजाब सरकार ने 7वें यू.जी.सी. वेतनमान के अनुसार सरकारी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी, 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और अन्य टीचिंग फेकल्टी के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन 1 जनवरी, 2016 से लागू होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि संशोधित पेंशन का लाभ लगभग 500 सेवानिवृत्त शिक्षण पेशेवरों को मिलेगा, जिनमें 400 पेंशनर और 100 पारिवारिक पेंशनर शामिल हैं, जिसकी राशि 38.99 करोड़ रुपए बनेगी।
स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि संशोधित पेंशन 1 जनवरी, 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को अदा की जाएगी जबकि 1 अक्टूबर, 2022 से जनवरी 2025 तक संशोधित पेंशन के बकाए चार बराबर तिमाही किस्तों में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह भुगतान वित्त विभाग के 7 अप्रैल, 2025 वाले पत्र में किए गए जारी दिशा-निर्देशों अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत, पेंशन की गणना (कैलकुलेशन) 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित नोशनल वेतन का 50 प्रतिशत के रूप में की जाएगी और पारिवारिक पेंशन उसी नोशनल वेतन का 30 प्रतिशत होगी।
शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “समाज में शिक्षकों के अनमोल योगदान को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षकों की भलाई और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए वचनबद्ध हैं।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई के लिए समर्पित है।






