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BJP सांसद Bansuri Swaraj को कोर्ट से बड़ी राहत, AAP नेता Satyendar Jain की याचिका खारिज!

मानहानि केस में बांसुरी स्वराज को राहत, सत्येंद्र जैन के दावों पर कोर्ट का बड़ा फैसला

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 20 फ़रवरी 2025
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Bansuri Swaraj Defamation Case
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Bansuri Swaraj Defamation Case : भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद बांसुरी स्वराज (Bansuri Swaraj) को मानहानि मामले (Defamation Case) में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कोई दम न पाते हुए याचिका पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

AAP नेता सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे। लेकिन कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है।

सत्येंद्र जैन का आरोप – इंटरव्यू में लगाए गए थे भ्रष्टाचार के आरोप

AAP नेता सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी इंटरव्यू में बांसुरी स्वराज ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जैन के मुताबिक, इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा था और इससे उनकी छवि धूमिल हुई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बांसुरी स्वराज ने इंटरव्यू में दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में उनके (जैन) घर से 3 करोड़ रुपये नकद, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। इसके अलावा, बांसुरी स्वराज ने उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज बताते हुए उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दिया था।

इस मामले में सत्येंद्र जैन ने कोर्ट से अपील की थी कि बांसुरी स्वराज के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस चलाया जाए। हालांकि, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और BJP सांसद को राहत दी।

BJP सांसद को पहले मिला था कोर्ट का नोटिस

इस मामले में पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने BJP सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था और उन्हें 20 दिसंबर 2023 को कोर्ट में पेश होने को कहा था। लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिससे बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत मिली है।

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सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस जारी रहेगा

गौरतलब है कि AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पहले से ही चल रहा है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने इस मामले में सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दी।

लंबे समय तक जेल में रहे सत्येंद्र जैन

AAP नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI और ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें लंबे समय तक तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में रहना पड़ा था। हालांकि, फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनके खिलाफ केस अभी भी जारी है।

दिल्ली की राजनीति में इस मामले को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। BJP ने इसे सत्येंद्र जैन और AAP की भ्रष्टाचार की राजनीति करार दिया है, जबकि AAP इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है।

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