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The News Air - Breaking News - सुप्रीम कोर्ट में एक ही केस 2 बेंच में है ही, DDA भी गजब कर रहा! एक में कुछ तो

सुप्रीम कोर्ट में एक ही केस 2 बेंच में है ही, DDA भी गजब कर रहा! एक में कुछ तो

दूसरे में कुछ और कह रहा

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 26 जुलाई 2024
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सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली, 26 जुलाई (The News Air): सुप्रीम कोर्ट में एक ही मामला लगभग एक ही समय में दो अलग-अलग बेंच में सुना जा रहा है। ये तो हैरान करता ही है। इससे भी ज्यादा हैरान करता है कि ये केस जिस संस्था से जुड़ा है, वह दोनों बेंच में एक दूसरे से एकदम उलट दलील दे रही है। मामला दक्षिण दिल्ली के रिज इलाके में सैकड़ों पेड़ों को गैरकानूनी ढंग से काटने का है।

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इसे लेकर दिल्ली डिवेलपमेंट अथॉरिटी (DDA) का सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग बेंच में एकदम अलग-अलग स्टैंड है। एक बेंच में डीडीए ये भरोसा दे रहा कि वह रिज प्लान को रद करेगा। पेड़ों को काटने को गलती मानते हुए उसके लिए माफी मांग रहा है। दूसरी ओर, दूसरी बेंच में यू-टर्न लेते हुए उससे गुहार लगा रहा कि रिज प्लान को ओके कर दे। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, डीडीए ने दूसरी बेंच में ये दलील दी है कि प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है लिहाजा उसे पूरा करने की इजाजत दी जाए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (CAPFIMS) के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में यू-टर्न लिया है। पहले तो DDA ने सुप्रीम कोर्ट में माना था कि बिना इजाजत पेड़ काटना गलत था, लेकिन अब उसने शीर्ष अदालत में एकदम अलग ही स्टैंड लिया है। उसने परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए इसे पूरा करने की अनुमति मांगी है।

क्या है मामला?

हुआ कुछ यूं कि DDA ने CAPFIMS के लिए सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना जरूरी इजाजत लिए गैर-वन भूमि में 174 और वन भूमि में 468 पेड़ों को काट दिया था। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने DDA को अवमानना का नोटिस जारी किया था। जस्टिस अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि उनके पास पेड़ों की कटाई की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है।

इसके बाद, DDA के वाइस-चेयरमैन सुभाषीष पांडा ने 15 मई को एक हलफनामा दायर कर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि DDA उस जमीन को उसकी असली हालत में वापस लाएगा जहां पेड़ काटे गए थे। साथ ही उन्होंने शीर्ष अदालत को भरोसा दिया था कि कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाए जाएंगे। जहां संभव होगा, वहां और भी ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। पांडा ने अदालत को यह भी बताया था कि साइट इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

हालांकि, अब DDA ने जस्टिस बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और इसके लिए सड़क चौड़ीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। DDA की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि CAPFIMS को स्थापित करने की परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और इसके लिए सड़क चौड़ीकरण जरूरी है।

तब मांग रहे थे माफी, अब बता रहे प्रोजेक्ट क्यों है जरूरी!

जस्टिस ओका की बेंच में माफी मांगने वाले डीडीए ने जस्टिस गवई की बेंच में प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय महत्व होने की दलील दी है। उसके वकील विकास सिंह ने कहा कि इस परियोजना पर 2,200 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 24 मीटर सड़क न होने से पूरे इलाके में आवाजाही में दिक्कत होती है। उन्होंने अदालत को बताया, ‘वे (DDA) यह भी बताते हैं कि CAPFIMS में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। लेकिन सड़क न होने के कारण CAPFIMS को चालू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने इस पीठ से अनुरोध किया कि व्यापक जनहित में CAPFIMS तक पहुँच की अनुमति दी जाए।’

हालांकि, उनकी इस दलील का वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने पीठ को बताया कि वहां पहले से ही एक सड़क मौजूद है। अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि पेड़ों की कटाई के मामले में अलग-अलग अधिकारियों द्वारा कानून और अदालत के आदेश की अवहेलना की गई है। DDA ने सबसे पहले फरवरी में पेड़ों की कटाई की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था और यह मामला 4 मार्च को जस्टिस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।

पेड़ों की कटाई हो चुकी थी, डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट से छिपाई थी बात

बेंच ने DDA की याचिका खारिज कर दी थी और उसे प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहा था। DDA के हलफनामे के अनुसार, पेड़ों की कटाई 16 फरवरी को शुरू हुई थी और 10 दिनों तक चली थी। रिकॉर्ड से पता चला कि 4 मार्च को अदालत में सुनवाई से पहले ही पेड़ों की कटाई कर दी गई थी और उस दिन भी अदालत को इसके बारे में अंधेरे में रखा गया था।

जब ये तथ्य सामने आए तो अदालत ने पांडा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की। 24 अप्रैल को जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली एक अन्य बेंच ने भी 8 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश की अवमानना करते हुए पेड़ों को काटने और सड़क बनाने के लिए DDA के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।

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