Yes, Milord : अभी नहीं खुलेगी शम्भू सीमा, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाली रोक SC ने बढ़ाईस जानें कोर्ट में इस हफ्ते क्या हुआ?

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नीट-यूजी परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। शंभू बॉर्डर पर बनी रहेगी यथास्थिति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बिल लटकाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों के खिलाफ नोटिस जारी। कांवड़ रूट पर नेमप्लेट को लेकर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी सरकार की दलील। खनिजों पर टैक्स के मामले में SC का ऐतिहासिक फैसला, बंगाल, झारखंड और एमपी समेत 6 राज्यों को होगा फायदा। इस सप्ताह यानी 22 जुलाई से 27 जुलाई 2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

दोबारा नहीं होगी परीक्षा

पेपर लीक के आरोपों पर NEET-UG परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने का संकेत देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ प्रश्न पत्र-लीक और अन्य कदाचार के आधार पर इस साल 5 मई को आयोजित एनईईटी-यूजी परीक्षा की दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और आईआईटी मद्रास की एक रिपोर्ट की जांच की थी, जिसमें बताया गया था कि बड़े पैमाने पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ था।

पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपाल के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर सहमति देने में देरी करने की राज्यपालों की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। दोनों राज्यों ने दावा किया कि संबंधित राज्यपाल एक वर्ष से अधिक समय से बिना कोई कारण बताए आठ विधेयकों पर बैठे हुए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परिदवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किया। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि वे विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रहे हैं।

कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाली रोक SC ने बढ़ाई

कावड़ रूट पर दुकानो-ढाबों पर नाम लिखने के सरकारी निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक आगे बढ़ा दी है। बीजेपी शासित यूपी, उत्तराखंड और एमपी में उज्जैन नगर निकाय के नाम लिखनें वाले निर्देशो पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक के अपने अतरिम आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने फिर कहा कि किसी को नाम उजागर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते है। कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर नाम लिखना चाहता है तो रोका भी नहीं है। यूपी सरकार ने कहा कि केंद्रीय कानून के मुताबिक नाम लिखने का आदेश है। इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर सभी जगह लागू करिए। उत्तराखंड ने कहा कि हमने उस कानून को लागू किया है, जिसमे त्योहारो के दौरान भोजनालयो के नाम का खुलासा जरूरी है।

राज्यों के पास खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि संविधान के तहत राज्यों को खदानों (माइंस) और खनिज वाली जमीन व पर टैक्स लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली 9 जजों की बेंच ने बहुमत यानी 8-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी, टैक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खनिज संपदा से संपन्न राज्यों झारखंड और ओडिशा को काफी राहत मिली है। राज्यों ने कोर्ट से आग्रह किया था कि केंद्र ने खनिज और मिनिरल्स के मामले में जो टैक्स वसूले हैं, उसकी रिकवरी पर भी फैसला हो।

अभी नहीं खुलेगी शम्भू सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच की शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से शंभू सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे को हल करने के तरीके और साधन खोजने को कहा। कोर्ट ने कहा, किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। अदालत ने शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने के लिए एक समिति बनाने का भी सुझाव दिया जिसमें निष्पक्ष लोग रखे जाएं।

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