दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और सोशल मीडिया मंचों – फेसबुक एवं व्हाट्सएप से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र, फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर 13 मई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है।
व्हाट्सएप ने पीठ को बताया कि व्यक्तियों की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहती है। याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता ने अदालत से कुछ अंतरिम आदेश देने की आग्रह किया क्योंकि व्हाट्सएप 15 मई से अपनी नीति को प्रभावी बनाएगा। इसे देखते हुए अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध कर दिया।
बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पहले आठ फरवरी से लागू होने वाली थी लेकिन अब इसे इसी महीने 15 मई 2021 को लागू किया जा रहा है। विवाद के बाद व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को तीन महीने के लिए टाल दिया था। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर WhatsApp लगातार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन दे रहा है यानी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को आपको 15 मई 2021 से पहले स्वीकार करना होगा।
15 मई में WhatsApp की नई पॉलिसी लागू होने जा रही है और इस बार कंपनी इसे और आगे टालने के मूड में नहीं है। कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि यदि जो यूजर्स व्हाट्सएप की नई पॉलिसी 15 मई तक स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके बाद वे ना कोई मैसेज भेज पाएंगे और ना ही प्राप्त कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो उनका व्हाट्सएप तब तक बंद रहेगा जब तक वे पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर लेते।
Dear Mr. Dunrossil,
We really put lot of thought into this, thank you for noticing.
With Regards,
Team- THE NEWS AIR