संसद में पेश हुआ Waqf संशोधन विधेयक : केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah (अमित शाह) ने बुधवार को Lok Sabha (लोकसभा) में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून देशभर में Land Security (भूमि सुरक्षा) को मजबूत करेगा और अब किसी की भी जमीन सिर्फ एक घोषणा से वक्फ की संपत्ति नहीं बनेगी।
शाह ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति Donation (दान) केवल अपनी निजी संपत्ति का कर सकता है, न कि Government Land (सरकारी जमीन) या Village Land (गांव की भूमि) का। इस विधेयक के तहत अब ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की जमीन, Tribal Land (आदिवासी जमीन) और निजी संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी।
उन्होंने कहा कि अगर Congress (कांग्रेस) सरकार ने 2013 में तुष्टिकरण के चलते वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया होता, तो आज इस नए विधेयक की जरूरत ही नहीं पड़ती। शाह ने आरोप लगाया कि 2014 के General Elections (लोकसभा चुनाव) से ठीक पहले, कांग्रेस ने Lutyens Delhi (लुटियंस दिल्ली) की 123 VIP Properties (वीवीआईपी संपत्तियों) को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था।
वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता जरूरी
गृह मंत्री शाह ने कहा कि Transparency (पारदर्शिता) लाने के लिए वक्फ संपत्तियों की सूचना की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब कोई भी संपत्ति Collector (कलेक्टर) द्वारा सत्यापित किए बिना वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी।
इसके अलावा, अब कोई भी Muslim Trust (मुस्लिम ट्रस्ट) Muslim Trust Act (मुस्लिम ट्रस्ट एक्ट) के तहत खुद को पंजीकृत कर सकता है। इसे वक्फ कानून के तहत पंजीकरण करवाने की अनिवार्यता नहीं होगी।
शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि Triple Talaq (तीन तलाक), CAA (नागरिकता संशोधन कानून) जैसे मुद्दों पर भी देश को गुमराह किया गया था। उन्होंने कहा, “अगर CAA से किसी भी मुस्लिम की नागरिकता गई हो, तो विपक्ष एक भी उदाहरण पेश करे।”
“विपक्ष देश को तोड़ना चाहता है” – अमित शाह
अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, “आप (विपक्ष) देश को तोड़ देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से Muslim Community (मुस्लिम समुदाय) को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके वक्फ में कोई Non-Muslim (गैर-मुस्लिम) दखल नहीं देगा।”
उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ संपत्तियों की Illegal Sale (अवैध बिक्री) और Long-Term Lease (दीर्घकालिक पट्टे) पर नजर रखेगी। वक्फ बोर्ड और काउंसिल अब इन संपत्तियों की Revenue (आय) की चोरी को रोकने का काम करेंगे ताकि अल्पसंख्यकों के Development (विकास) के लिए उचित फंडिंग सुनिश्चित की जा सके।
क्या बदलाव लाएगा यह संशोधन?
अब किसी की जमीन महज घोषणा से वक्फ संपत्ति नहीं बनेगी।
दान सिर्फ निजी संपत्ति का किया जा सकता है, सरकारी जमीन का नहीं।
वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड अब Collector Certification (कलेक्टर प्रमाणन) से होगा।
मुस्लिम ट्रस्ट को वक्फ कानून के बजाय ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत करने का विकल्प मिलेगा।
वक्फ की संपत्तियों की अवैध बिक्री और आय की चोरी पर लगाम लगेगी।
यह संशोधन वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। साथ ही, सरकार इसे तुष्टिकरण की राजनीति से हटकर एक न्यायोचित कदम बता रही है। विपक्ष इस पर कितना विरोध करेगा और यह विधेयक कितनी जल्दी कानून बनेगा, यह देखने वाली बात होगी।