नई दिल्ली,14 मार्च (The News Air) दिल्ली सहित किसी भी राज्य में पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग और रोटवीलर सहित लोगों की जान के लिए खतरा साबित हो रहे 24 विदेशी ब्रीड के डॉग पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से किसी भी ब्रीड के डॉग को इंपोर्ट करने के बाद देश में इनकी ब्रीडिंग को भी पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया गया है। अभी जिन लोगों ने इन ब्रीड के डॉग पाले हुए हैं, उन्हें उनकी नसबंदी करानी होगी जिससे संख्या बढ़ने से रोका जा सके।
छले दिनों देश में विदेशी ब्रीड वाले डॉग के शिकार बने लोगों के वीडियो तेजी से वायरल हुए। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेरी मंत्रालय को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। ताजा मामला दिल्ली का है। यहां एनडीएमसी इलाके में विदेशी ब्रीड के डॉग ने मासूम बच्ची पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। डेरी मंत्रालय ने एनिमल हस्बैंड्री कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई। कमिटी में अलग-अलग संगठनों और एक्सपर्ट को शामिल किया गया। कमिटी ने जिन विदेशी ब्रीड के डॉग को चिन्हित किया, उनमें पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग, रोटवीलर सहित 24 विदेशी ब्रीड के डॉग को प्रतिबंधित श्रेणी में डाला गया है। इन्हें बैन डॉग कहा गया है। अब इनमें से किसी भी ब्रीड के डॉग का इंपोर्ट, ब्रीडिंग और देश में खरीद-फरोख्त अवैध होगी।
खरीद-फरोख्त का बड़ा बाजार : सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में विदेशी ब्रीड के डॉग की खरीद-फरोख्त का बड़ा बाजार है। डॉग की कीमत लाखों में होने के कारण देश में विदेशी डॉग की ब्रीड तैयार कर उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है इसलिए डॉग की खरीद-फरोख्त का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने इन प्रतिबंधित ब्रीड के डॉग पाले हुए है, अब उनका क्या होगा? इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने बताया कि डॉग मालिक को अब उसकी नसबंदी करानी होगी जिससे उसकी आगे ब्रीडिंग न हो सके।