The News Air-चंडीगढ़ के निजी स्कूलों में पढ़ाई महंगी हो सकती है। प्रशासन ने फ़ीस बढ़ोत्तरी को लेकर अपने पुराने आदेशों को वापस ले लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ शहर के निजी स्कूल अपनी ट्यूशन फ़ीस में 8 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा पुराने आदेश वापस लिए जाने के बाद अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए अप्रैल से निजी स्कूलों में ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ सकती है। शहर में 100 से ज़्यादा निजी स्कूल हैं।
प्रशासन की ओर से चंडीगढ़ में आते सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को फ़ीस संबंधी जारी पुराने आदेशों में बदलाव किया गया है। वह आदेश जून 2020 में जारी किए गए थे। शहर के प्रशासक के सलाहकार धर्म पाल ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के रुप में जारी आदेशों में निजी स्कूलों को कहा था कि वह ट्यूशन फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, मगर वर्ष 2020-21 के सत्र में प्रशासन से विशेष मंजूरी लिए बिना फ़ीस नहीं बढ़ा सकते।
आदेश पलटने के पीछे अदालती आदेशों का हवाला
प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 3 मई, 2021 के फ़ैसले समेत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 28 मई, 2021 के आदेशों की पालना करते हुए वह आदेश वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन स्कूल, जोधपुर एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार केस में दायर एसएलपी में आदेश दिए थे। वहीं हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल क्रिश्चियन एजुकेशन फांउडेशन ने चंडीगढ़ प्रशासन को पार्टी बनाते हुए केस दायर किया था।
गौरतलब है कि कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फ़ीस बढ़ाने का मुद्दा काफ़ी उछला था। इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में केस भी दायर हुए थे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फ़ीस न बढ़ाए जाने को लेकर आदेश भी जारी किए थे। देश भर में कोरोना काल में फ़ीस बढ़ाने के ख़िलाफ़ परिजनों ने अदालतों का रूख किया था।