नई दिल्ली, 18 मई (The News Air)– आम आदमी पार्टी (AAP) राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत सचिव बिभाव कुमार द्वारा अपहरण का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें मालीवाल के बाएं पैर और उनकी दाएं गाल पर चोट की रिपोर्ट है।
चिकित्सा-कानूनी मामले की रिपोर्ट में बताया गया है कि मालीवाल के पैर के “प्रोक्सिमल बाएं पैर के पीछे की ओर” और उनकी “दाएं आंख के नीचे उनकी दाएं गाल पर” 3×2 सेंटीमीटर और 2×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट है। उन्हें 16 मई की रात को जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रौमा सेंटर, एम्स दिल्ली में जाँच किया गया था।
इसके पहले, दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल द्वारा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभाव कुमार के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर को दर्ज किया था। उस शिकायत में मालीवाल ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के व्यक्तिगत सचिव बिभाव कुमार ने उन्हें “कम से कम सात-आठ बार” थप्पड़ मारा और “क्रूरतापूर्ण रूप से” उन्हें “पीटा” जबकि वह “चिल्ला रही थीं” और “उन्हें” अपने “सीने, पेट और प्रतिस्थान क्षेत्र में पिटाया गया”। दिल्ली पुलिस एफआईआर के अनुसार, मालीवाल ने 13 मई की घटनाओं का विवरण दिया जब उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिविल लाइन्स निवास पर जाने का प्रयास किया।
- दिल्ली की मुख्यमंत्री के सहायक ने स्वाति मालीवाल को कम से कम सात-आठ बार थप्पड़ मारे।
- मालीवाल के दाएं पैर पर 3×2 सेंटीमीटर और उनकी दाएं गाल पर 2×2 सेंटीमीटर के आकार की चोटें हैं।
- उन्हें गैरहाजिरों ने बड़ा धक्का दिया और उनकी शर्ट उठा दी।
- उन्हें गाले में गाले की तरह थप्पड़ लगाए गए।
- फाइल की गई एफआईआर के अनुसार, उन्हें बड़े पैर से पीटा गया।
- मालीवाल की ग़ालिबान घटना के दौरान दर्द और बेहद असहनीय स्थिति में थीं।
- उन्होंने अपनी बचाव को लेकर उन्हें पैरों से धक्का दिया।
- मालीवाल ने आरोप लगाया कि वह अपहरण का शिकार हुईं और केवल स्वयं की रक्षा करने के लिए उन्होंने बिभाव कुमार को धक्का दिया।
- उन्होंने उस समय चिल्लाया कि कोई मदद नहीं आ रही थी।
- दिल्ली पुलिस ने IPC की धाराओं 308, 341, 354B, 506 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की।