नई दिल्ली, 05 अगस्त (The News Air): दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अधिकांश कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा के कोई उपाय नहीं हैं। कोचिंग सेंटर्स डेथ चैंबर बन गए हैं।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी दिया। कोर्ट ने कोचिंग सेंटर एसोसिएशन पर जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि कोचिंग सेंटर छात्रों की सेफ्टी नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस लगाएं।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों में छात्रों की मौत की हालिया घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी से जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा कि अब तक कौन से सुरक्षा मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोचिंग सेंटर छात्रों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
UPSC aspirants death: क्या हुआ था दिल्ली में
27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा हुआ था।
यहां कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में 30 से अधिक छात्र मौजूद थे।
तभी बारिश और पास के नाले का पानी बेसमेंट में घुस गया।
कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बेसमेंट पूरी तरह भर गया।
अधिकांश छात्र निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 3 वहां फंस गए।
बाद में दो छात्राओं और एक छात्रों के शव गोता खोरों ने निकाले।