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The News Air - Breaking News - सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक मांगा जवाब

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 19 मार्च 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक मांगा जवाब - supreme court issues notice to center government and seeks response by april 8
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नई दिल्ली, 19 मार्च (The News Air): देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह करने वाले आवेदनों पर सुनवाई की और केंद्र सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले में अब नौ अप्रैल को सुनवाई करेगी।

केंद्र ने मांगा था वक्त : केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए। इन आवेदनों में आग्रह किया गया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का शीर्ष अदालत द्वारा निपटारा किए जाने तक संबंधित नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए।मेहता ने पीठ से कहा कि यह (सीएए) किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता।संसद द्वारा विवादास्पद कानून पारित किए जाने के चार साल बाद केंद्र ने 11 मार्च को संबंधित नियमों की अधिसूचना के साथ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। बता दें कि याचिकार्ताओं ने अपने आवेदन में कहा था कि सीएए के तहत अधिसूचित नियम साफ तौर पर मनमाने हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सही नहीं है।

सीएए कानून क्या है : नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। यह उन्हें अवैध माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है।

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