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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई धीमी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 14 मार्च 2023
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Lakhimpur Kheri violence.

Lakhimpur Kheri violence.

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नई दिल्ली, 14 मार्च (The News Air) सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई धीमी नहीं है, मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी और जेल से छूटने के एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायाधीश को मुकदमे के घटनाक्रमों के बारे में अवगत कराते रहने का निर्देश दिया।

पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत के समक्ष मुकदमे की धीमी गति के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कि लगभग 200 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की जानी है। पीठ ने जवाब दिया कि मुकदमे की गति धीमी नहीं है और अदालत को ट्रायल जज से तीन पत्र मिले हैं।

आशीष मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उनके मुवक्किल को जेल से रिहा कर दिया गया और वह सुनवाई की हर तारीख पर निचली अदालत में पेश हुए। पीठ ने 25 जनवरी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस आदेश में निहित अंतरिम निर्देश जारी रहेगा। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी से प्राप्त पत्रों की सामग्री की ओर इशारा करते हुए पीठ ने कहा कि तीन गवाहों की जांच समाप्त हो चुकी है, जबकि उनमें से एक की जिरह चल रही है।

पीठ ने कहा, हम निगरानी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन हम मुकदमे पर अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कर रहे हैं और हम ऐसा करेंगे.. 25 जनवरी के आदेश का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि इस स्थिति को कुछ और समय के लिए जारी रहने दें और ट्रायल कोर्ट को मुकदमे के आगे के घटनाक्रमों से अवगत कराना जारी रखना चाहिए और मामले को मई में आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

जनवरी में, शीर्ष अदालत ने मिश्रा को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं: उन्हें अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर यूपी छोड़ना होगा; वह यूपी या दिल्ली/एनसीआर के एनसीटी में नहीं रह सकता है; मिश्रा कोर्ट को अपने ठिकाने की जानकारी देंगे; और उनके परिवार के सदस्यों या खुद मिश्रा द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उनकी जमानत रद्द हो जाएगी।

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इसमें आगे कहा गया है– मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा; वह मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने के अलावा उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा; और, अभियोजन पक्ष, एसआईटी, मुखबिर या अपराध के पीड़ितों के परिवार के किसी भी सदस्य को अंतरिम जमानत की रियायत के दुरुपयोग की किसी भी घटना के बारे में तुरंत इस अदालत को सूचित करने की स्वतंत्रता होगी।

पीठ ने कहा- याचिकाकर्ता सुनवाई की हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होगा और उसकी ओर से कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा। यदि याचिकाकर्ता मुकदमे को लंबा खींचने में शामिल पाया जाता है, तो इसे अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए वैध आधार के रूप में लिया जाएगा।

3 अक्टूबर, 2021 को, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा हुई थी जब किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे, इसमें आठ लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

पिछले साल 6 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के मामले में हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य के कथित अपराधों के लिए आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे मुकदमे की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त हुआ।

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