चंडीगढ़, 24 दिसंबर (The News Air): पंजाब राज्य चुनाव आयोग के सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि आदर्श आचार संहिता, जो 08.12.2024 से पंजाब राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं के आम/उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद लागू की गई थी, अब चुनाव समाप्त होने के बाद संबंधित नगर पालिकाओं में तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है।
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