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Home Breaking News

Sonia ने लिखा था PM को पत्र, कोटा बिल पर बीजेपी के वादे को दिलाया था याद

The News Air by The News Air
September 9, 2023
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Sonia
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नई दिल्ली, 9 सितंबर (The News Air) महिला आरक्षण विधेयक को ठंडे बस्ते से निकालते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी पार्टी से लोकसभा में बहुमत को देखते हुए कानून पारित करने का आग्रह किया था।

2010 में राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका यह विधेयक संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

उन्होंने कांग्रेस के समर्थन का आश्वासन देते हुए लिखा, “मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप लोकसभा में अपने बहुमत का लाभ उठाते हुए अब महिला आरक्षण विधेयक को निचले सदन में भी पारित कराएं।”

8 मार्च, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस सुप्रीमो ने इस “लंबे समय से प्रतीक्षित” विधेयक की जोरदार वकालत की।

उन्होंने लोकसभा में कहा, “लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।” उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि “कांग्रेस को पहली और एकमात्र महिला प्रधान मंत्री देने पर गर्व है”।

कुछ क्षेत्रीय दलों के विरोध के बावजूद कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत भाजपा ने इस विधेयक का समर्थन किया।

एनडीए सरकार के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” सिद्धांत का आह्वान करते हुए, सोनिया गांधी ने आलोचना करते हुए कहा कि “अधिकतम शासन का मतलब महिलाओं को उनका हक देना है।” उन्होंने बताया कि “अधिकतम शासन” की धारणा में राष्ट्र के “सामाजिक और सांप्रदायिक ताने-बाने को संरक्षित करना” शामिल है, जिसमें “प्रतिशोध और प्रतिशोध के बिना बहस के दायरे का विस्तार शामिल है”।

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लेकिन यह विधेयक पहली बार सितंबर 1996 में तत्कालीन प्रधान मंत्री एच.डी.देवेगौड़ा द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार, सदन की मंजूरी पाने में विफल रही और सत्र के विघटन के साथ समाप्त हो गई।

1998 में एक नाटकीय दृश्य हुआ, जब कानून मंत्री एम. थंबीदुरई ने 12वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की ओर से विधेयक पेश किया। राजद के एक सांसद ने सदन के वेल में जाकर बिल छीन लिया और उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, बिल फिर से समाप्त हो गया।

लेकिन इस विधेयक को कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के सामूहिक समर्थन से 1999, 2002 और 2003 में फिर से पेश किया गया था, लेकिन यह कानून बनने के लिए अपेक्षित वोट प्राप्त करने में विफल रहा।

बाद में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए-1 सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जहां कुछ क्षेत्रीय दलों के विरोध और कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के सामूहिक समर्थन के बीच 9 मार्च 2010 को इसे 186-1 वोटों के साथ पारित कर दिया गया। लेकिन चूंकि इसे निचले सदन में लंबित छोड़ दिया गया था, इसलिए यह 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया।

लगातार प्रयासों का एक लंबा इतिहास :

महिला आरक्षण विधेयक का बीजारोपण 1931 में ही हो गया था, जब बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर तीन महिला निकायों द्वारा संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन सौंपा था: किसी भी प्रकार का अधिमान्य व्यवहार भारतीय महिलाओं की राजनीतिक स्थिति की पूर्ण समानता की सार्वभौमिक मांग की अखंडता का उल्लंघन होगा।

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जब महिला आरक्षण का मामला संविधान सभा की बहस में आया, तो इसे अनावश्यक कहकर खारिज कर दिया गया, यह मानते हुए कि लोकतंत्र सभी समूहों को समान प्रतिनिधित्व देता है।

1947 में, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे ने कहा था: “हम हमेशा मानते थे कि जब अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले पुरुष सत्ता में आएंगे, तो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी गारंटी होगी।”

हालांकि, यह स्पष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि मामला ऐसा नहीं था। इसलिए, नीतिगत बहसों और चर्चाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रतिनिधित्व एक बार-बार चिंता का विषय बन गया।

जब 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की स्थापना की गई, तो उसने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर टिप्पणी की। हालांकि बहुमत विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के ख़िलाफ़ रहा, लेकिन वे सभी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करते थे। आख़िरकार, कई राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा शुरू कर दी।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने 1988 में सिफारिश की थी कि महिलाओं को जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक, यानी पंचायत से संसद तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

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इन सिफ़ारिशों ने संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया, इसके तहत सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें और पंचायती के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पदों में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया।

इन सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं।

यह व्यापक रूप से तर्क दिया और समझा जाता है कि महिलाओं के हितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सोनिया गांधी का इस विधेयक पर जोर देना पूर्ववर्ती सरकारों के पिछले कई प्रयासों की तरह ही एक समय पर याद दिलाने वाला है।

2014 में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया था और 2019 के एजेंडे में भी वह इस वादे पर कायम रही. चूँकि इस दिशा में सरकार की ओर से कोई हलचल नहीं हुई है, इसलिए कांग्रेस सुप्रीमो का प्रधानमंत्री को लिखा 2017 का पत्र महिला आरक्षण विधेयक के भविष्य के साथ-साथ सत्तारूढ़ दल के शब्दों पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

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