LIVE | ...
सोमवार, 13 जुलाई 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग पर अपना पुराना आदेश रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग पर अपना पुराना आदेश रखा बरकरार

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 27 मार्च 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय, सियासत
A A
0
सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग पर अपना पुराना आदेश रखा बरकरार - supreme court money laundering pmla act hearing news
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare

नई दिल्ली, 27 मार्च (The News Air) सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब नहीं बन सकता है जब तक कि आपराधिक साजिश पीएमएलए एक्ट से जुड़ा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की रिव्यू पिटिशन को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अहम फैसला

कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि ईडी तब आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा-120 का इस्तेमाल कर पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) का केस नहीं बना सकती है जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक न हो। इस मामले में 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी। इसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल ने अब ईडी की रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 नवंबर के फैसले को रिव्यू करने के लिए ईडी की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिव्यू के लिए कोई ग्राउंड नहीं बनता है और जजमेंट में कोई खामी नहीं है ऐसे में अर्जी खारिज की जाती है।

IPC की धारा 120-बी पर निर्देश

मौजूदा मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने बेंगलूर के स्पेशल कोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ पीएमएलए का केस खारिज करने से मना कर दिया था। तब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थी वह आईपीसी की धाराएं थी और वह मनी लॉन्ड्रिंग के तहत होने वाले लगातार अपराध की श्रेणी में नहीं थे। ऐसे में ईडी आईपीसी की धारा-120 बी का इस्तेमाल कर पीएमएलए का केस नहीं चला सकती है। मौजूदा मामले में ईडी ने आरोपी के खिलाफ 7 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

यह भी पढे़ं 👇

8th Pay Commission

8th Pay Commission: ₹18,000 से ₹72,000 बेसिक सैलरी का प्रस्ताव, जानें पूरा मामला

सोमवार, 13 जुलाई 2026
Omar Abdullah Legal Notice

Omar Abdullah Legal Notice: उमर अब्दुल्ला को BJP का 100 करोड़ का नोटिस, 7 दिन में मांगनी होगी माफी

सोमवार, 13 जुलाई 2026
Badrinath Temple Scam

Badrinath Temple Donation Row: बद्रीनाथ मंदिर में दान की गड़बड़ी, निलंबित कर्मचारी नौटियाल गिरफ्तार

सोमवार, 13 जुलाई 2026
Punjab School Fee Regulation

Punjab Private School Fee: प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम, 5% से ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकेंगे स्कूल

सोमवार, 13 जुलाई 2026
मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ईडी तब आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा-120 का इस्तेमाल कर पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) का केस नहीं बना सकती है जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक न हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने व्यवस्था दी है कि आपराधिक साजिश की धारा का इस्तेमाल उसी अपराध के लिए हो सकता है जिस अपराध के लिए साजिश रची गई हो। मामले में ईडी की ओर से दाखिल रिव्यू पिटिशन खारिज हो गई।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

संपत्ति की लड़ाई में कूदे भांजा भांजी, कैसे होगा बाबा कल्याणी का ‘कल्याण’, क्या है ये पूरा किस्सा?

Next Post

बिजनौर में बेकाबू कार डिवाइडर में टकराने से चार लोगों की मौत

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

8th Pay Commission

8th Pay Commission: ₹18,000 से ₹72,000 बेसिक सैलरी का प्रस्ताव, जानें पूरा मामला

सोमवार, 13 जुलाई 2026
Omar Abdullah Legal Notice

Omar Abdullah Legal Notice: उमर अब्दुल्ला को BJP का 100 करोड़ का नोटिस, 7 दिन में मांगनी होगी माफी

सोमवार, 13 जुलाई 2026
Badrinath Temple Scam

Badrinath Temple Donation Row: बद्रीनाथ मंदिर में दान की गड़बड़ी, निलंबित कर्मचारी नौटियाल गिरफ्तार

सोमवार, 13 जुलाई 2026
Punjab School Fee Regulation

Punjab Private School Fee: प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम, 5% से ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकेंगे स्कूल

सोमवार, 13 जुलाई 2026
Election Commission SIR

Election Commission SIR: चुनाव आयोग की ‘विशेष सुधार’ प्रक्रिया पर उठे सवाल, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप

सोमवार, 13 जुलाई 2026
Farmers Motorcycle March

Farmers Motorcycle March: किसानों का मोटरसाइकिल मार्च आज, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

सोमवार, 13 जुलाई 2026
Next Post
बिजनौर में बेकाबू कार डिवाइडर में टकराने से चार लोगों की मौत

बिजनौर में बेकाबू कार डिवाइडर में टकराने से चार लोगों की मौत

वैश्विक बाजार

वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही भारतीय फल व सब्जी की मांग,

मां नहीं बन पाने पर शाहरुख के सामने घंटों रोती थीं फराह खान, 43 की उम्र में दिया तीन बच्चों को जन्म

मां नहीं बन पाने पर शाहरुख के सामने घंटों रोती थीं फराह खान,

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।