चंडीगढ़ (The News Air) पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 2 और फर्जी सर्टिफिकेट रद्द किए गए हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने अनुसूचित जाति के फर्जी सर्टिफिकेट धारकों की पहचान बलविंदर कुमार पुत्र चमन लाल निवासी ममदोट, फिरोजपुर और जसवीर कौर पुत्री केहर सिंह, हिंदी अध्यापिका, सरकारी मिडल स्कूल जंडपुर, SAS नगर बताई है।
मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति के उक्त दोनों फर्जी सर्टिफिकेट गठित राज्य स्तरीय स्क्रुटनी समिति द्वारा रद्द किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जसवीर सिंह पमाली सदस्य कोर समिति श्री गुरु रविदास फैडरेशन, गांव पमाली, लुधियाना द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास शिकायत की गई थी। शिकायत में फिरोजपुर ममदोट निवासी बलविंदर कुमार का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट फर्जी बताया गया। इस आधार पर बलविंदर कुमार ने BSC ( कृषि) की डिग्री और गुरू अंगद देव यूनिवर्सिटी आफ वैटरनरी साइंसिज लुधियाना में नौकरी हासिल की हुई है।
इन शिकायतों पर हुआ खुलासा
बलवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह गांव आलमपुर पटियाला ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें SAS नगर के गांव जंडपुर के सरकारी मिडल स्कूल की हिंदी अध्यापिका जसवीर कौर ने जट्ट सिक्ख जाति संबंधी होने के बावजूद अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाया बताया गया। शिकायतों की जांच सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग को सौंपी गई। फिर राज्य स्तरीय स्क्रुटनी समिति ने विजिलेंस सेल की रिपोर्ट पर बलविंदर कुमार और जसवीर कौर के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट फर्जी होने की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों सर्टिफिकेट रद्द करने का फैसला किया गया।
मंत्री ने फर्जी सर्टिफिकेट जब्त के दिए आदेश
मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग ने फिरोजपुर के DC को पत्र लिख कर बलविंदर कुमार के अनुसूचित जाति सर्टीफिकेट नंबर 471 तारीख 14 जनवरी 1993 और SAS नगर के DC को जसवीर कौर के अनुसूचित जाति सर्टीफिकेट नंबर 151 तारीख 20 जुलाई 1990 को जब्त करने को कहा।