गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - Sajjan Kumar को फांसी मिलेगी? कोर्ट में सजा पर बड़ी बहस!

Sajjan Kumar को फांसी मिलेगी? कोर्ट में सजा पर बड़ी बहस!

1984 दंगों में दोषी करार, सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग!

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 18 फ़रवरी 2025
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय, सियासत
A A
0
Sajjan Kumar Case
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare

1984 Anti-Sikh Riots : दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti-Sikh Riots) के दौरान दो लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार दिया है। अब अभियोजन पक्ष ने उनके लिए मृत्युदंड (Death Penalty) की मांग की है।

अदालत 21 फरवरी को उनकी सजा पर अंतिम बहस करेगी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि यह एक जघन्य अपराध था, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या की गई। सरकार के वकील ने निर्भया केस और अन्य मामलों का हवाला देते हुए फांसी की सजा की मांग की है।

किन धाराओं में दोषी ठहराया गया?

सज्जन कुमार को इन संगीन धाराओं में दोषी पाया गया:

  • IPC 147 – दंगा भड़काना
  • IPC 302 – हत्या
  • IPC 308 – गैर इरादतन हत्या का प्रयास
  • IPC 323 – जानबूझकर चोट पहुंचाना
  • IPC 395 – डकैती
  • IPC 397 – गंभीर चोट या मौत के प्रयास के साथ डकैती
  • IPC 436 – संपत्ति को नष्ट करने के लिए आगजनी

कोर्ट ने कहा: सज्जन कुमार उस भीड़ का हिस्सा थे, जिसने दिल्ली (Delhi) के सरस्वती विहार (Saraswati Vihar) इलाके में पीड़ित पिता-पुत्र की हत्या की।

यह भी पढे़ं 👇

Breaking News Live Updates 2 April 2026

Breaking News Live Updates 2 April 2026: Today Big Updates, हर पल खबर

गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
Today in History 2 April

Today in History 2 April: आज के दिन बदली थी दुनिया की तस्वीर, जानें पूरा इतिहास

गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates: आज की हर बड़ी खबर, हर पल अपडेट

गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
IMD Weather Alert

IMD Weather Alert: उत्तर भारत में ओलावृष्टि और भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
क्या सज्जन कुमार को फांसी होगी या उम्रकैद?

मिनिमम सजा – आजीवन कारावास, अधिकतम सजा – फांसी

विशेष अदालत की जज कावेरी बावेजा (Kaveri Bawaja) ने कहा कि सज्जन कुमार को अधिकतम मृत्युदंड या कम से कम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

कोर्ट के अनुसार,“शिकायतकर्ता ने अपने पति और बेटे की हत्या अपनी आंखों से देखी। सज्जन कुमार को दंगाई भीड़ को उकसाने के लिए दोषी पाया गया है।”

गवाहों के बयान और अदालत का फैसला
  • कोर्ट ने कहा: शिकायतकर्ता के बयान पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उसने अपने पति और बेटे को मारने वाले भीड़ में सज्जन कुमार को पहचाना।
  • अदालत ने सज्जन कुमार की इस दलील को खारिज कर दिया: कि गवाह ने देरी से उनका नाम लिया और पहले पहचान नहीं पाई थी।

अब 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई में तय होगा कि सज्जन कुमार को फांसी होगी या उम्रकैद।

Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

ECI पर क्यों लगते हैं आरोप? पूर्व CEC राजीव कुमार का बड़ा बयान!

Next Post

Delhi CM Oath: केजरीवाल को मिलेगा न्योता या कटेगा पत्ता?

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Breaking News Live Updates 2 April 2026

Breaking News Live Updates 2 April 2026: Today Big Updates, हर पल खबर

गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
Today in History 2 April

Today in History 2 April: आज के दिन बदली थी दुनिया की तस्वीर, जानें पूरा इतिहास

गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
Breaking News Live Updates

Breaking News Live Updates: आज की हर बड़ी खबर, हर पल अपडेट

गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
IMD Weather Alert

IMD Weather Alert: उत्तर भारत में ओलावृष्टि और भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
Aaj Ka Rashifal 2 April 2026

Aaj Ka Rashifal 2 April 2026: इन राशियों को मिलेगा 100% भाग्य का साथ

गुरूवार, 2 अप्रैल 2026
News of the Day

News of the Day: ट्रंप ईरान जंग से पीछे हटे, LPG महंगा, संसद में हंगामा

बुधवार, 1 अप्रैल 2026
Next Post
Arvind Kejriwal

Delhi CM Oath: केजरीवाल को मिलेगा न्योता या कटेगा पत्ता?

Ranveer allahbadia controversy supreme court slammed

Ranveer Allahbadia Arrest: सुप्रीम कोर्ट की रोक, लेकिन कड़ी फटकार!

Railway Station Chaos

RPF रिपोर्ट का बड़ा खुलासा: भगदड़ के वक्त 300 रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर थे

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।