Ranveer Allahbadia Podcast – सोशल मीडिया पर चर्चित यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए ‘The Ranveer Show’ को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन यह शर्त रखी कि उनके शो की सामग्री सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।
SC ने दी सख्त हिदायत, कंटेंट में होनी चाहिए नैतिकता और शालीनता
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिना किसी जिम्मेदारी के नहीं मिलती। कोर्ट ने इलाहाबादिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कोई भी अनुचित या अश्लील टिप्पणी न करें और नैतिकता बनाए रखें।
गिरफ्तारी से राहत, लेकिन जांच में शामिल होना अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को बढ़ा दिया और उन्हें गुवाहाटी (Guwahati) में जांच में शामिल होने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र, असम व ओडिशा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने दलील दी कि उनके यूट्यूब शो ‘India’s Got Latent’ पर की गई टिप्पणियां न केवल अश्लील बल्कि अत्यधिक अनुचित थीं।
SC का सख्त रुख – “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी होती हैं सीमाएं”
अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ (Abhinav Chandrachud) को साफ शब्दों में कहा कि “मौलिक अधिकार थाली में परोसकर नहीं मिलते, बल्कि उनके साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं।” अदालत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि “युवा सोच सकते हैं कि हम पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन हमें पता है कि इनसे कैसे निपटना है।”
सोशल मीडिया कंटेंट पर सरकार बनाएगी नए नियम
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर नए नियम तैयार किए जाएं। इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सुझाव भी लिए जा सकते हैं।
विदेश यात्रा की अनुमति नहीं, जांच के बाद होगा फैसला
हालांकि, अदालत ने फिलहाल इलाहाबादिया को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक उनके विदेश जाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
समय रैना के शो में की गई टिप्पणी बनी विवाद की जड़
रणवीर इलाहाबादिया पर कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) के शो ‘India’s Got Latent’ में माता-पिता और सेक्स से जुड़ी विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। इसके चलते कई राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी उनकी टिप्पणी को “अश्लील और समाज को शर्मिंदा करने वाली” करार दिया था और उनकी “विकृत मानसिकता” पर सवाल उठाया था।
अब देखने वाली बात होगी कि रणवीर इलाहाबादिया अपने कंटेंट में कितना बदलाव करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन कर पाते हैं या नहीं।






