टेक डेस्क. पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन फ्रॉड का मामलो में काफी तेजी आई हैं। ऐसे में हमें आए दिन घटनाएं सुनने मिलती हैं। कई मामले में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी है। वैसे तो क्रेडिट कार्ड हमारी सुविधा के लिए होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड हमारे जी का जंजाल बन सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड या इसकी डिटेल्स गलत हाथों में पड़ जाए तो हमारा अकाउंट खाली हो सकता हैं। कई बार हमें कॉल आते है और उनमें हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का दावा किया जाता है। उस कार्ड से लाखों रुपए निकाल लेते है। ऐसे में आप आरबीआई से फ्रॉड से शिकायत कर सकते हैं।
आरबीआई से करें शिकायत
साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं के बढ़ने से प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। ऐसे में आरबीआई हिदायत देता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अपने कस्टमर्स के पैसे सुरक्षित रखने के लिए शिकायत करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कई बार बदनामी के डर से लोग शिकायत नहीं करते है। और उन साइबर क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद हो जाते है।
इस स्थिति में करें शिकायत
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की समस्याओं के कारण धोखाधड़ी के शिकार होते है,तो शिकायत दर्ज कर सकते है। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप के कारण आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, जिसके लिए आप या बैंक जिम्मेदार नहीं तो, आपको वह रकम मिल सकती है।
अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई फ्रॉड होता है, तो 3 दिन के अंदर बैंक में लिखित रूप से सूचित कर सकते है। ऐसे में वह रकम वापस आ सकती है।
ऐसे करें शिकायत
- अगर आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती है, तो आप पुलिस में एफआईआर कर सकते है।
- एफआईआर की रशीद लेकर अपने बैंक जाएं। यहां शिकायत का आवेदन तैयार करें और इसे जमा करें।
- फिर सारे डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी RBI की ईमेल आईडी [email protected] पर भेजे। ईमेल भेजते समय बैंक की ईमेल आईडी को सीसी में रखना न भूलें। ध्यान रहे की सारी प्रक्रिया 3 दिन में पूरी हो जाए।
देरी होने पर पैसे नहीं मिलेंगे
अगर आपने फ्रॉड की शिकायत में 7 दिन से ज्यादा के बाद की बाद की गई है, तो पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं बिटकॉइन, ऑनलाइन करेंसी या सट्टेबाजी से गया पैसा वापस नहीं मिलता है।