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The News Air - Breaking News - Punjab Minister पर Business में हिस्सेदारी की जबरन मांग, High Court सख्त

Punjab Minister पर Business में हिस्सेदारी की जबरन मांग, High Court सख्त

Punjab और Haryana High Court ने DGP को Status Report दाखिल करने के आदेश दिए, कारोबारी ने लगाया आरोप कि Cabinet Minister बिना निवेश के Partnership मांग रहे थे, अदालत ने सुरक्षा देने के भी निर्देश

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
गुरूवार, 18 जून 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Punjab Minister
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Punjab Minister Business Allegation: Punjab and Haryana High Court ने एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए Punjab DGP को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामला है एक कारोबारी द्वारा लगाए गए उन आरोपों का, जिनमें दावा किया गया है कि पंजाब के एक मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री उसके कारोबार में बिना कोई निवेश किए जबरन हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे।

Justice Deepak Gupta की एकल पीठ ने मलकीअत सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न केवल DGP को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए, बल्कि यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार की जान और आजादी को किसी तरह का खतरा है या नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाए। अगर खतरे की पुष्टि होती है तो उन्हें लोड़ीदी सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

देखा जाए तो यह मामला सिर्फ एक व्यावसायिक विवाद नहीं है। यह सत्ता के दुरुपयोग, धमकी और गैंगस्टरों के जरिए डराने-धमकाने के गंभीर आरोपों से भरा हुआ है। जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में बैठे लोगों पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह हस्तक्षेप करे।

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क्या है पूरा मामला?

मलकीअत सिंह और उनके भाई PTO (Power Take-Off) Gearbox का कारोबार करते हैं, जो ट्रॉलियों में लगाया जाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि यह तकनीक दोनों भाइयों ने खुद विकसित की थी और यह भारत के साथ-साथ एशिया के कई हिस्सों में प्रसिद्ध हो चुकी है।

अदालत को यह भी बताया गया कि एक मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री, याचिकाकर्ता के कारोबार वाली जगह पर आते रहे और बिना कोई निवेश किए कारोबार में हिस्सेदारी की मांग करते रहे।

समझने वाली बात यह है कि यह कोई सामान्य व्यापारिक प्रस्ताव नहीं था। वकील ने आरोप लगाया कि जब तक मंत्री की मांगें पूरी नहीं होतीं, वह किसी भी तरीके से याचिकाकर्ता और उसके भाई का कारोबार बंद करवाने के लिए तत्पर थे।

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5 अक्टूबर को मिली अंतरराष्ट्रीय नंबर से धमकी भरी Call

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 5 अक्टूबर 2025 को उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से WhatsApp Call आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को Gangster बताया और उन्हें खुल्ले आम धमकियां दीं।

यह धमकी इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में Gangster-Politician Nexus (गैंगस्टर-नेता गठजोड़) एक बड़ी समस्या बन चुका है। कई मामलों में यह देखा गया है कि कारोबारियों को धमकाने और उनसे Protection Money वसूलने के लिए गैंगस्टरों का इस्तेमाल किया जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि यह धमकी भरी कॉल आने के बाद ही मलकीअत सिंह ने Cyber Crime Police Station, Hoshiarpur में FIR दर्ज कराई, जो Information Technology (Amendment) Act, 2008 और Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 की धाराओं के तहत दर्ज की गई।

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High Court का सख्त रुख

मामले की गंभीरता को देखते हुए Justice Deepak Gupta ने कहा कि मंत्री और अन्य निजी जवाबदेहों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए मामले में Notice of Motion जारी किया जाता है।

अदालत ने DGP को निजी हलफनामे के जरिए स्थिति रिपोर्ट पेश करने के साथ-साथ FIR में हुई जांच के बारे में अलग रिपोर्ट भी दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत ने संबंधित अधिकारियों को यह भी हुकम दिया है कि वे मूल्यांकन करें कि:

  • याचिकाकर्ता की जान को खतरा है या नहीं
  • उसके परिवार की सुरक्षा पर कोई संकट है या नहीं
  • उसकी आजादी (Liberty) पर कोई खतरा मंडरा रहा है या नहीं

अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब “हां” में आता है, तो तुरंत उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए।

SIT गठन की मांग

याचिका में अक्टूबर 2025 में हुशियारपुर के साइबर क्राइम थाने में दर्ज FIR की जांच के लिए एक Special Investigation Team (SIT) बनाने की भी मांग की गई है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि चूंकि आरोप एक कैबिनेट मंत्री और विधायक पर हैं, इसलिए सामान्य पुलिस जांच में पक्षपात की आशंका है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष SIT ही सही जांच सुनिश्चित कर सकती है।

मामले की मुख्य बातेंविवरण
याचिकाकर्तामलकीअत सिंह (PTO Gearbox कारोबारी)
आरोपCabinet Minister द्वारा बिना निवेश के Partnership की जबरन मांग
धमकी की तारीख5 अक्टूबर 2025 (अंतरराष्ट्रीय नंबर से WhatsApp Call)
FIR दर्जCyber Crime Police Station, Hoshiarpur
लागू धाराएंIT (Amendment) Act 2008, BNS 2023
High Court का आदेशDGP को Status Report देने के निर्देश
सुरक्षा निर्देशयाचिकाकर्ता और परिवार को खतरे का Assessment और सुरक्षा
अगली सुनवाई14 जुलाई 2026
PTO Gearbox Technology: क्या है यह?

PTO (Power Take-Off) Gearbox एक महत्वपूर्ण मैकेनिकल डिवाइस है जो ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों में इस्तेमाल होती है। यह इंजन की Power को अन्य मशीनरी तक पहुंचाने का काम करती है।

याचिकाकर्ता और उसके भाई ने इस तकनीक को खुद विकसित किया था और यह कारोबार उन्होंने अपनी मेहनत और Innovation से खड़ा किया था। जब ऐसे Self-made Entrepreneurs पर सत्ता का दबाव पड़ता है, तो यह न केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है, बल्कि पूरे Business Ecosystem के लिए खतरनाक संकेत है।

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पंजाब सरकार की ओर से Deputy Advocate General Ravneet Singh Joshi ने Notice स्वीकार किया है। अब सरकार को अपना पक्ष रखना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि:

  • क्या वाकई में ऐसे आरोप सही हैं?
  • अगर सही हैं तो क्या कार्रवाई की गई?
  • याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
गैंगस्टर-नेता गठजोड़: पंजाब की बड़ी समस्या

यह मामला पंजाब में बढ़ते Gangster-Politician Nexus की ओर भी इशारा करता है। पिछले कुछ वर्षों में कई मामले सामने आए हैं जहां:

  • कारोबारियों को Protection Money देने के लिए मजबूर किया गया
  • Extortion के लिए गैंगस्टरों का इस्तेमाल हुआ
  • विरोध करने वालों को धमकाया गया या शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया

अगर गौर करें, तो यह Law and Order का गंभीर मुद्दा है। जब आम नागरिक और कारोबारी सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो राज्य में निवेश का माहौल खराब होता है और विकास प्रभावित होता है।

न्यायपालिका की भूमिका: एक उम्मीद की किरण

इस पूरे मामले में High Court का सक्रिय रुख एक सकारात्मक संकेत है। न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे आरोपी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून के सामने सब बराबर हैं।

Justice Deepak Gupta का यह कहना कि “गंभीर आरोप लगाए गए हैं” और तुरंत Notice जारी करना, यह दर्शाता है कि अदालत इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है।

14 जुलाई को अगली सुनवाई

अब सभी की निगाहें 14 जुलाई 2026 पर टिकी हुई हैं, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक:

  • DGP को Status Report देनी होगी
  • FIR की जांच की Progress Report पेश करनी होगी
  • याचिकाकर्ता की सुरक्षा का Assessment पूरा होना होगा
  • पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखना होगा
मुख्य बातें (Key Points)
  • Punjab और Haryana High Court ने एक कारोबारी की याचिका पर DGP को Status Report दाखिल करने के आदेश दिए
  • मलकीअत सिंह ने आरोप लगाया कि Cabinet Minister बिना निवेश के उसके PTO Gearbox कारोबार में हिस्सेदारी मांग रहे थे
  • 5 अक्टूबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय नंबर से Gangster ने WhatsApp पर धमकी दी
  • High Court ने याचिकाकर्ता और परिवार की सुरक्षा का Assessment करने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा देने के निर्देश दिए
  • याचिका में SIT गठन की मांग की गई है, FIR साइबर क्राइम थाने में IT Act और BNS के तहत दर्ज
  • अगली सुनवाई 14 जुलाई 2026 को निर्धारित
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अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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