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The News Air - NEWS-TICKER - Punjab Lok Adalat: 4.5 लाख मामलों का निपटारा, 917 करोड़ के अवार्ड पास

Punjab Lok Adalat: 4.5 लाख मामलों का निपटारा, 917 करोड़ के अवार्ड पास

पंजाब भर में राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी सफलता, 399 बेंचों ने एक दिन में सुलझाए हजारों पुराने विवाद, अदालतों पर बोझ हुआ कम

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 9 मई 2026
in NEWS-TICKER, पंजाब
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Punjab Lok Adalat
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Punjab Lok Adalat: न्याय व्यवस्था में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूरे राज्य में 4.5 लाख से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया। इस दौरान कुल 917.55 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित किए गए। यह आयोजन माननीय जस्टिस शील नागू, चीफ जस्टिस, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सरपरस्ती में हुआ।

देखा जाए तो यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि हजारों परिवारों के लिए राहत का दिन था। दशकों से लंबित पड़े मामलों का एक ही दिन में समाधान हो गया। अदालतों के बोझ में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

399 बेंचों ने संभाली जिम्मेदारी, 5.25 लाख मामलों की सुनवाई

राज्य के सभी जिलों और उपमंडलों में कुल 399 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था। इन बेंचों में कुल 5,25,137 मामलों की सुनवाई की गई।

दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 4,68,633 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। यानी लगभग 89% सफलता दर हासिल हुई। इस दौरान 917.55 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित किए गए।

अगर गौर करें तो यह एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा पंजाब की न्याय व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है। कई मामले तो एक दशक से भी अधिक समय से लंबित थे।

किस तरह के मामलों का हुआ निपटारा

लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों को शामिल किया गया था:

  • सिविल मामले (संपत्ति विवाद, किराया विवाद)
  • वैवाहिक विवाद (तलाक, गुजारा भत्ता)
  • मोटर दुर्घटना दावे (बीमा और मुआवजा)
  • बैंकिंग मामले (ऋण वसूली, डिफॉल्ट)
  • बीमा विवाद
  • अन्य नागरिक मामले

समझने वाली बात यह है कि लोक अदालत में मुकदमेबाज, न्यायिक अधिकारी, वकील और सहयोगी भागीदार सभी मिलकर आपसी सहमति से समाधान निकालते हैं। यह परंपरागत अदालती प्रक्रिया से कहीं तेज और कम खर्चीला होता है।

संविधान के अनुच्छेद 39-ए को मिली मजबूती

यह पहल राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के नेतृत्व में आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विवादों का त्वरित, कम खर्चीले और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा करना है।

यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-ए के अनुसार न्याय तक पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुच्छेद 39-ए में कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय मिले।

बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी विभागों का भारी समर्थन

इस आयोजन को बैंकिंग संस्थानों, बीमा कंपनियों, सरकारी विभागों और आम लोगों की ओर से भारी समर्थन मिला। यह लोक अदालतों के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

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खासतौर पर बैंकिंग और बीमा मामलों में बड़ी संख्या में समझौते हुए। कई लोगों को वर्षों से अटका हुआ मुआवजा मिल गया। बैंक ऋण वसूली के मामलों में भी सौहार्दपूर्ण समाधान निकले।

न्यायिक अधिकारियों और स्वयंसेवकों की सराहना

इस अवसर पर पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन माननीय जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने राज्य भर के न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों और स्वयंसेवकों के समर्पित प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि इन सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता ने ही इस मेगा कार्यक्रम को सफल बनाया। एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर मामलों का निपटारा बिना सभी की मेहनत के संभव नहीं था।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट समेत सभी का धन्यवाद

पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य न्यायपालिका, बार सदस्यों, पुलिस अधिकारियों और सिविल प्रशासन का उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद किया।

यह ध्यान देने वाली बात है कि लोक अदालत की सफलता में प्रशासन, न्यायपालिका और समाज सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

लोक अदालत क्यों जरूरी है

परंपरागत अदालती प्रक्रिया में मामले कई सालों तक चलते रहते हैं। इससे न केवल समय और पैसा बर्बाद होता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है।

लोक अदालत इसका बेहतरीन विकल्प है:

  • त्वरित निपटारा: एक दिन में ही मामला सुलझ जाता है
  • कम खर्च: कोर्ट फीस वापस मिल जाती है
  • सौहार्दपूर्ण समाधान: दोनों पक्ष आपसी सहमति से फैसला करते हैं
  • कानूनी मान्यता: लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट के डिक्री के समान होता है
  • अपील नहीं: फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, मामला पूरी तरह खत्म हो जाता है
आम लोगों को मिली राहत

राज्य भर के हजारों मुकदमेबाज कम समय में अपने विवादों का समाधान करने में सफल हुए। कई परिवारों को दशकों से लंबित मामलों से मुक्ति मिल गई।

एक वृद्ध महिला जिसका मोटर दुर्घटना मुआवजा 12 साल से लंबित था, उसे एक दिन में ही राहत मिल गई। एक किसान का बैंक ऋण विवाद सुलझ गया। एक परिवार का संपत्ति विवाद सौहार्दपूर्ण तरीके से निपट गया।

अदालतों पर बोझ में भारी कमी

इस पहल से अदालतों में लंबित मामलों का बोझ काफी हद तक कम हुआ है। 4.68 लाख मामले एक ही दिन में निपट गए। इससे नियमित अदालतों को दूसरे महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने का मौका मिलेगा।

न्याय व्यवस्था में जन विश्वास बढ़ा

लोक अदालत की सफलता से आम लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है। लोगों को यह समझ आ रहा है कि मामलों का समाधान कोर्ट के बाहर भी संभव है।

अगले लोक अदालत आयोजनों में और अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है।


मुख्य बातें (Key Points)
  • पंजाब में राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,68,633 मामलों का निपटारा
  • 399 लोक अदालत बेंचों ने 5.25 लाख मामलों की सुनवाई की
  • 917.55 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित किए गए
  • सिविल, वैवाहिक, बैंकिंग, बीमा और मोटर दुर्घटना मामलों का हुआ निपटारा
  • एक दशक से अधिक पुराने कई विवादों का सफलतापूर्ण समाधान
  • जस्टिस शील नागू, चीफ जस्टिस की सरपरस्ती में हुआ आयोजन
  • अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ हुआ कम, जन विश्वास बढ़ा

 

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