चंडीगढ़, 20 दिसंबर (The News Air): नगर निगमों के आम/उप चुनाव-2024 के संबंध में पंजाब राज्य चुनाव आयोग की सिफारिशों पर पंजाब सरकार ने 21 दिसंबर (शनिवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत नगर निगमों के माल अधिकार क्षेत्र, जहां चुनाव होने जा रहे हैं, में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है।
इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार ने उन मतदाताओं के लिए भी 21 दिसंबर, 2024 को विशेष छुट्टी का ऐलान किया है जो पंजाब सरकार के कार्यालयों/बोर्डों/कॉर्पोरेशनों/शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे हैं। मतदाता, नगर निगम चुनावों के दौरान अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य अधिकारी को अपना वोटर कार्ड दिखाकर इस विशेष छुट्टी का लाभ ले सकते हैं और यह विशेष छुट्टी उनके छुट्टी खाते में से नहीं काटी जाएगी।