LIVE | ...
बुधवार, 10 जून 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - पंजाब विधान सभा द्वारा पंजाब नहरें और जल निकासी बिल-2023 पास

पंजाब विधान सभा द्वारा पंजाब नहरें और जल निकासी बिल-2023 पास

पंजाब नहरें और जल निकासी बिल-2023 किसानों के लिए निर्विघ्न नहरी पानी सप्लाई, जल स्रोतों की देखभाल, झगड़ों का जल्द समाधान सुनिश्चित बनाएगा: चेतन सिंह जौड़ामाजरा

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 29 नवम्बर 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
A A
0
जल निकासी बिल-2023
104
SHARES
691
VIEWS
ShareShareShareShareShare

चंडीगढ़, 29 नवंबर (The News Air) किसानों के लिए निर्विघ्न नहरी पानी सप्लाई, जल स्रोतों की देखभाल और झगड़ों का जल्द और आसान तरीके से समाधान सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से पंजाब विधान सभा में आज ‘‘पंजाब नहरें और जल निकासी बिल-2023’’ पास किया गया। यह बिल जल संसाधन मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा द्वारा पेश किया गया था।

इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुए स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने बताया कि पंजाब नहरें और जल निकासी बिल, 2023 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिना रुकावट नहरी पानी मुहैया करवाना, नहरों, ड्रेनों, नदियों और अन्य प्राकृतिक जल संसाधनों की देख-रेख, मरम्मत, साफ़-सफ़ाई करना, ज़मीदारों की माँगों, शिकायतों और आपसी लड़ाई-झगड़ों का समाधान करने के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित बनाने और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नियम और कानून बनाना है।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बिल में व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार नहरों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को पार करने के साधन मुहैया करवाएगी। नहरों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों और नज़दीकी ज़मीनों के निवासियों की वाजिब सुविधाओं के लिए नहरों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को पार करने के उचित साधन मुहैया करवाएगी और उनकी देखभाल करेगी। राज्य सरकार समय-समय पर और ज़रूरत पडऩे पर नहर पर पुल या रैंप (फील्ड पाथ, फुट ब्रिज आदि) के लिए एक सामान्य नीति जारी कर सकती है।

इसी तरह खालों की देखभाल और सफ़ाई से संबंधित जमीनदारों के आपसी झगड़ों का निपटारा करना सुनिश्चित बनाया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति, किसी खाले के निर्माण या रख-रखाव लिए दूसरों के साथ साझे तौर पर जि़म्मेदार है, या दूसरों के साथ साझे तौर पर खाले का प्रयोग करता है, परन्तु रख-रखाव के तौर पर ऐसे निर्माण की लागत के अपने हिस्से का भुगतान करने या रख-रखाव के लिए अपने हिस्से के काम करवाने में लापरवाही या इन्कार करता है तो मंडल नहरी अफ़सर, आवेदन प्राप्त करने पर इसकी जांच करेगा और उचित आदेश देगा।

उन्होंने बताया कि बिल के अंतर्गत खालों (वॉटर कोरस) के रख-रखाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गिराए गए या बदले गए खालों की बहाली सुनिश्चित बनाई जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी खाले को नष्ट करता है, बदलता है, बड़ा करता है या रुकावट डालता है या उसे कोई नुकसान पहुँचाता है तो इससे प्रभावित कोई भी व्यक्ति उप-मंडल नहरी अफ़सर को इसकी असल स्थिति में बहाल करने के निर्देश देने के लिए आवेदन दे सकता है।

यह भी पढे़ं 👇

Mahabhoj Novel Analysis

महाभोज: वह उपन्यास जिसने Indian Democracy की असलियत उजागर की

बुधवार, 10 जून 2026
ATM

ATM में Cash खत्म? SBI पर ₹100 करोड़ का गंभीर आरोप

बुधवार, 10 जून 2026
Balirajgarh Archaeological Excavation

बलिराजगढ़: रामायण काल का सबसे बड़ा सबूत?

बुधवार, 10 जून 2026
Financial Union Territor

क्या Mumbai बनेगा India का पहला Financial Union Territory?

बुधवार, 10 जून 2026

जब नहरी या नदी के पानी की सप्लाई, किलों या अन्य फ़ौजी इमारतों, छावनी, सिविल स्टेशन, शहरों, कस्बों, रेलवे, सार्वजनिक बगीचों या अन्य सार्वजनिक स्थानों, औद्योगिक इकाईयों, पावर प्लांटों और थोक उपभोक्ताओं, पीने वाले पदार्थों और बोतलबन्द पानी के उद्योग, पानी की सप्लाई (रेलवे और फ़ौज समेत), मछली तालाब और ईंटें बनाने, निर्माण कार्य या कोई अन्य ग़ैर-सिंचाई प्रयोग चाहे टैंक भरकर या सीधे बहाव के द्वारा किया जाता है तो मंडल नहरी अफ़सर द्वारा सरकार से पहले ली गई मंज़ूरी के साथ विशेष दरों पर करारनामे किए जा सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पानी बर्बाद होने की सूरत में भी जि़म्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिल में व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नियमों के उलट अपनी किश्ती के द्वारा नहर को या किसी अन्य किश्ती को नुकसान पहुँचाता है तो मंडल कार्यकारी अफ़सर अपने स्तर पर या किसी के द्वारा ऐसी किश्ती को हटा सकता है या अपनी देख-रेख में ले सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी जल स्रोत/नहर में रुकावट होने के कारण कोई नुकसान पहुँचता है या लोगों को मुश्किल पेश आती है तो सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसी कोई भी रुकावट को हटा सकेगी।

उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा जल उपभोक्ता ऐसोसीएशनों को बना सकती है। ऐसी ऐसोसीएशन्स नहरी अफसरों को सहयोग देंगी।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने से पंजाब राज्य में ‘‘उत्तरी भारत नहर और ड्रेनेज एक्ट, 1873 (दा सैंट्रल एक्ट 1873 VIII), रद्द हो गया है और इस कानून को रद्द करने का निम्रलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कोई अर्जी, अपील या संशोधन, जो इस एक्ट के होंद में आने से पहले लम्बित है या इस एक्ट के होंद में आने से पहले पास किए गए किसी आदेश के विरुद्ध दायर की गई। इसी तरह धारा-ए में अपील या संशोधन का कोई अधिकार, यदि कोई हो, तो ऐसा आवेदन, अपील या संशोधन को जारी रखा जाएगा और समर्थ अधिकारी द्वारा रद्द किए गए एक्ट के उपबंधों के अंतर्गत ही निपटाया जाएगा।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

विजीलैंस ब्यूरो द्वारा आबकारी अधिकारी का साथी दोषी भगवंत भूषण काबू

Next Post

1158 सहायक प्रोफेसर/ लाइब्रेरियन की भर्ती सम्बन्धी हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई 13 दिसंबर को

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Mahabhoj Novel Analysis

महाभोज: वह उपन्यास जिसने Indian Democracy की असलियत उजागर की

बुधवार, 10 जून 2026
ATM

ATM में Cash खत्म? SBI पर ₹100 करोड़ का गंभीर आरोप

बुधवार, 10 जून 2026
Balirajgarh Archaeological Excavation

बलिराजगढ़: रामायण काल का सबसे बड़ा सबूत?

बुधवार, 10 जून 2026
Financial Union Territor

क्या Mumbai बनेगा India का पहला Financial Union Territory?

बुधवार, 10 जून 2026
UP Exports 2 Lakh Crore

UP ने तोड़े सारे रिकॉर्ड: Export ₹2 Lakh Crore पार

बुधवार, 10 जून 2026
Oil Tanker

अमेरिकी वारप्लेन ने Oil Tanker पर किया हमला, 24 भारतीयों की जान खतरे में

बुधवार, 10 जून 2026
Next Post
Karnatka High Court | कर्नाटक HC का बड़ा बयान- पति के 'काले' रंग पर उसे अपमानित करना क्रूरता है | Navabharat (नवभारत)

1158 सहायक प्रोफेसर/ लाइब्रेरियन की भर्ती सम्बन्धी हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई 13 दिसंबर को

राजस्व विभाग

पंजाब विधान सभा द्वारा राजस्व विभाग के तीन अहम बिल पास

एप अधारित कैब

एप अधारित कैब और डिलिवरी सेवा को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य तय...

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।