Sidhwan Canal Closing News. पंजाब (Punjab) के लोगों और किसानों के लिए एक जरूरी अपडेट है। Punjab Government के जल संसाधन विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सिद्धवां नहर (Sidhwan Canal) को अगले 21 दिनों के लिए पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह बंदी कल यानी 7 जनवरी से शुरू होगी और महीने के अंत तक जारी रहेगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, यह फैसला विकास कार्यों को गति देने के लिए लिया गया है। सिद्धवां नहर पर कुछ महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण (Construction of Bridges) कार्य होना है, जिसे बिना पानी रोके पूरा करना संभव नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नहर में पानी के प्रवाह को 21 दिनों तक रोकने का निर्णय लिया है।
तारीखें कर लें नोट
अगर आप सिंचाई या अन्य कार्यों के लिए इस नहर के पानी पर निर्भर हैं, तो ये तारीखें आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं:
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बंदी शुरू: 7 जनवरी, 2026
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बंदी खत्म: 27 जनवरी, 2026
यानी कुल 21 दिनों तक (दोनों दिन शामिल) नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पंजाब कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट, 2023 (भाग-3) के नियम 61 के तहत जारी किए गए हैं और इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
विकास बनाम असुविधा
सर्दियों के मौसम में, खासकर जनवरी में, नहर को बंद करने का फैसला रणनीतिक रूप से सही माना जा सकता है। इस समय खेतों में सिंचाई के लिए पानी की मांग गर्मियों की तुलना में कम होती है। प्रशासन ने पुलों के निर्माण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस ‘लीन पीरियड’ (Lean Period) को चुना है ताकि आम जनता और किसानों को कम से कम परेशानी हो। हालांकि, 21 दिन का समय लंबा होता है, इसलिए विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर ही पूरा हो जाए, ताकि समय पर पानी दोबारा छोड़ा जा सके।
जानें पूरा मामला
सिद्धवां नहर पंजाब के कई इलाकों, विशेषकर लुधियाना से होकर गुजरती है और यह सिंचाई के साथ-साथ कई जगहों पर जलापूर्ति का भी स्रोत है। समय-समय पर सफाई, मरम्मत या पुल निर्माण के लिए इसे बंद किया जाता है। इस बार पंजाब सरकार ने नए नियमों (2023 एक्ट) का हवाला देते हुए विधिवत रूप से इसकी घोषणा की है।
मुख्य बातें (Key Points)
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Sidhwan Canal 7 जनवरी से 27 जनवरी, 2026 तक बंद रहेगी।
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यह फैसला पुलों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है।
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कुल 21 दिनों तक नहर में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी।
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यह आदेश पंजाब कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट, 2023 के तहत जारी हुआ है।








