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The News Air - Breaking News - Delhi Police के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

Delhi Police के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 2 अक्टूबर 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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Delhi Police
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Delhi Police : 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि इससे दशहरा और नवरात्रि के त्योहारों के दौरान लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी।

Highlight

  • पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग
  • Delhi Police के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर
  • सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की गंभीर आशंका
वकील प्रतीक चड्ढा के माध्यम से याचिका दायर की है

दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पुजारी और मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव सुनील ने वकील प्रतीक चड्ढा के माध्यम से याचिका दायर की है। यह सोसाइटी चिराग, दिल्ली के सतपुला मैदान में भव्य रामलीला का आयोजन करती है।याचिकाकर्ता ने कहा कि यह आदेश इस अवधि के दौरान धार्मिक समारोहों में बाधा उत्पन्न करेगा।याचिका में कहा गया है, “हर साल दशहरा और नवरात्रि के दौरान रामलीला और इसके आसपास के मेले में काफी भीड़ होती है। शहर के हर कोने में इस तरह के उत्सव आयोजित किए जाते हैं और ये 3 अक्टूबर, 2024 को शुरू होने वाले थे।

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पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग

हालांकि, अब, इस मौजूदा याचिका में दिए गए आदेश के मद्देनजर, शहर भर में इन उत्सवों की शुरुआत और दिल्ली के असंख्य निवासियों द्वारा मनाई जाने वाली लंबे समय से चली आ रही परंपराएं बिना किसी संवैधानिक रूप से वैध कारण के खतरे में हैं।” याचिका में कहा गया है, “चूंकि नवरात्रि की अत्यधिक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण अवधि 03.10.2024 से शुरू होती है, इसलिए अधिसूचित क्षेत्रों [नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली और दिल्ली के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों] में उत्सव मनाने के लिए कोई भी सभा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। याचिका में याचिकाकर्ता ने पुलिस आयुक्त द्वारा जारी 30 सितंबर, 2024 के आदेश को रद्द करने और उसे रद्द करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पांच या उससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है।

सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की गंभीर आशंका

इस अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां, लाठी आदि लेकर चलने तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में धरना देने पर प्रतिबंध है। याचिका में कहा गया है, “आपत्तिजनक आदेश का अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने के इच्छुक नागरिकों के प्रवेश और निकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।” याचिका में कहा गया है कि आदेश में दिए गए कारण किसी भी आपात स्थिति या अप्रत्याशित परिस्थिति से संबंधित नहीं हैं, जिसके लिए पुलिस द्वारा कर्फ्यू लगाने की मांग की गई हो। याचिकाकर्ता ने कहा, “चुनाव, वक्फ कानून में संशोधन, साथ ही आगामी त्यौहार, सभी सार्वजनिक अधिकारियों को पहले से ही पता होते हैं, और इसके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। सुरक्षा उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की गंभीर आशंका के बिना, ऐसे पूर्वानुमानित परिदृश्यों के लिए बीएनएसएस की धारा 163 को लागू करने की प्रथा इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में अस्थिर है।” याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ प्रबंधन के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय, प्रतिवादी केवल वैध सभाओं को प्रतिबंधित करने का प्रयास करके उनसे बचना चाहता है, जो आमतौर पर दिल्ली जैसे बहुल और संपन्न महानगरों में होती हैं।

याचिकाकर्ता का गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस का निर्णय व्यक्तियों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के जीवन और उनके मौलिक अधिकारों के लिए एक गंभीर बाधा है, जो दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों, जीवन और आजीविका में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। इस बीच, आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने त्योहारी सीजन से पहले प्रतिबंधों पर अव्यावहारिक आदेश जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल की आलोचना की।

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