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The News Air - Breaking News - PAN Card Holders! बड़ा अलर्ट! तुरंत करें ये काम, नहीं तो जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए जेल

PAN Card Holders! बड़ा अलर्ट! तुरंत करें ये काम, नहीं तो जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए जेल

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 6 मई 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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PAN Card Holders! Big Alert! Do this work immediately, otherwise you will have to go to jail for 6 months
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नई दिल्ली (The News Air): अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो समझ लीजिए आपके सारे काम अधूरे हैं, जो हर किसी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है.

अब सरकार की ओर से पैन कार्ड धारकों के लिए एक ऐसा नियम बनाया गया है, जो सभी के लिए परेशानी का कारण है। पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब ऐसा नियम बनाया है, जो हर किसी को सिट्टी बिट्टी गुल बना रहा है. इसलिए जरूरी है कि आपको पैन कार्ड पर बने नियमों का पालन करना होगा।

अगर आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक को जल्द सरेंडर करने की चिंता करें, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि सरकार आप पर कानूनी शिकंजा कसे, जानिए जरूरी नियम।

आयकर विभाग ने बनाए जरूरी नियम

आयकर विभाग के मुताबिक अब दो पैन कार्ड का इस्तेमाल करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो आपको 6 महीने के लिए जेल जाना होगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप जल्द ही पैन कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको कहीं धक्का-मुक्की करने की जरूरत नहीं होगी। यह काम आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी जन सुविधा केंद्र जाना होगा। यहां आप पैन कार्ड जमा करने का काम आसानी से कर सकते हैं।

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पैन कार्ड धारक जल्द करें ये काम

पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द करें लिंक, नहीं तो करना पड़ेगा दिक्कतों का सामना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको परेशानी के साथ-साथ 10 हजार रुपये की पेनल्टी भी देनी होगी. इतना ही नहीं 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड भी काम करना बंद कर देगा, जिससे सारे काम बीच में ही रुक जाएंगे।

पेनल्टी से बचने के लिए जल्द ही आप पैन को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं, जिसके लिए अब आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। लिंकिंग की तारीख पांचवीं बार बढ़ाई गई है।

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