चंडीगढ़ 15 जनवरी (The News Air) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा (Aman Arora) के मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अमन अरोड़ा को सजा सुनाई गई तो वह गणतंत्र दिवस पर झंडा नहीं फहराएंगे। फिलहाल कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को करेगी।
हालांकि, अगर 22 जनवरी को कोर्ट का फैसला अमन अरोड़ा के पक्ष में आता है तो शायद वे झंडा फहरा सकेंगे। कार्यकारी चीफ जस्टिस की डिवीजन बैच ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए, जिसमें कहा गया है कि अमन अरोड़ा को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें झंडा फहराने की इजाजत नहीं दी जाए।
क्या है पूरा मामला: बता दें कि कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को पारिवारिक विवाद के मामले में निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए 21 दिसंबर 2023 को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। मंत्री अरोड़ा ने इस सजा की समीक्षा के लिए संगरूर कोर्ट में याचिका दायर की है। उधर, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा अमृतसर में झंडा फहराने की रस्म अदा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके खिलाफ सरकार को नोटिस भेजा गया था। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उक्त याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है।