नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली तीन डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के आवेदन को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
NGT की मुख्य पीठ ने 22 मार्च को दिए गए अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके आधार पर SPG की अर्जी को मंजूर नहीं किया जा सकता।
दिल्ली की प्रदूषण समस्या
यह घटना दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को और भी उजागर करती है, जो कि विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। वाहनों, औद्योगिक और घरेलू संसाधनों से निकलने वाले उत्सर्जन ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है।
प्रकृति के संरक्षण की आवश्यकता
प्रकृति से खिलवाड़ मानव के लिए खतरा बनता जा रहा है। प्रकृति और पेड़ों से जुड़ी जानकारी को अश्वथा ट्री बुक्स की ‘द ट्री हगर’ किताब में बखूबी बताया गया है। अश्वत्था ट्री की डायरेक्टर और राइटर तुलिका सिंह ने अपनी इस किताब के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि वास्तव में पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। सही मायने में देखा जाए तो इस किताब के माध्यम से हम न्यू जेनरेशन को ये सीख दे सकते हैं कि पेड़ों की रक्षा कर हम न सिर्फ अपनी सांसों को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि अपने लिए एक हरा भरा संसार का सृजन कर सकते हैं।
NGT का कठोर निर्णय
इस निर्णय के साथ NGT ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु के लिए उचित कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो। इस निर्णय ने एक उदाहरण पेश किया है कि पर्यावरण के प्रति जवाबदेही सभी के लिए समान है।