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The News Air - Breaking News - New Criminal Laws: क्या दिल्ली पुलिस के पास है FIR खारिज करने की शक्ति?

New Criminal Laws: क्या दिल्ली पुलिस के पास है FIR खारिज करने की शक्ति?

जानिए नए कानून की बारीकियां

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 1 जुलाई 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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New Criminal Laws
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New Criminal Laws: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक सभी मामलों में न्याय प्राथमिकी दर्ज होने के तीन साल के भीतर मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में अपराधों में कमी आएगी और नए कानूनों के तहत 90 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि होगी.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश में लागू तीन नए कानूनों के तहत दिल्ली में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है. हालांकि, इतिहास बन चुके अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) और आज से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसको लेकर प्रक्रिया समान है. अब पुलिस को इस संबंध में अपनी क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष रखनी होगी. अगर मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करेंगे तो एफआईआर के तहत दर्ज मुकदमा आगे नहीं चलाया जाएगा.

आज यानी 1 जुलाई से से देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए. इसको लेकर पहली एफआईआर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जबकि दिल्ली अफवाह ये फैली थी कि पहली एफआईआर राजधानी में एक ठेले वाले के खिलाफ दर्ज हुई. इसी को लेकर गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि पहली एफआईआर ग्वालियर में देर रात 12.10 मिनट पर दर्ज की गई, जो मोटरसाइकिल की चोरी से संबंधित मामला है.

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दिल्ली में दर्ज मामले पर क्या बोले शाह?

उन्होंने दिल्ली में दर्ज मामले पर कहा कि इसके लिए पहले भी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान थे और यह कोई नया प्रावधान नहीं है. हालांकि, गृह मंत्री ने साफ किया कि पुलिस ने इसकी समीक्षा करने के लिए प्रावधान का इस्तेमाल किया और उस मामले को खारिज कर दिया. तीन नए कानून लागू होने के बाद आज सुबह ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेले वाले पर सड़क पर अवरोध पैदा करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी.

अब सवाल ये है की पुलिस एफआईआर रद्द कर सकती है या नहीं, तो कानून में यह क्षमता मजिस्ट्रेट के पास है. पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या कोई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एफआईआर रद्द नहीं कर सकता है. जांच में अगर यह पता चलता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है तो उसे अंतिम रिपोर्ट में पुलिस द्वारा स्पष्ट किया जाता है और सीआरपीसी की धारा 173(2), जबकि बीएनएसएस में धारा 154 के तहत क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष मंजूरी के लिए भेजी जाती है.

मजिस्ट्रेट के स्वीकार करने के बाद मुकदमा आगे नहीं चलता

जब मजिस्ट्रेट इसे स्वीकार कर लेता है तो एफआईआर के तहत दर्ज मामले के तहत मुकदमा आगे नहीं चलता है. लेकिन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में मुकदमा आगे चलाया जाता है. याद रहे कि पुलिस मामले में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल करती है या फिर मामले को बंद करने के लिए अंतिम पत्र यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है. पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दाखिल रिपोर्ट के पांच वर्गीकरण हैं. अंतिम रिपोर्ट सत्य (एफआरटी), अंतिम रिपोर्ट असत्य (एफआरएफ), अंतिम रिपोर्ट में तथ्यात्मक भूल (एफआरएमएफ), अंतिम रिपोर्ट में कानूनी गलती (एफआरएमएल) और अंतिम रिपोर्ट गैर-संज्ञेय (एफआरएनसी).

धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के पास शक्ति है

रहा सवाल एफआईआर रद्द करने का तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के पास यह शक्ति है, जो बीएनएसएस में समान रखा गया है. गौरतलब है कि बीएनएसएस की इस धारा को मौजूदा वक्त के हिसाब से करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शब्द को जोड़ा गया है, ताकि एफआईआर ऑनलाइन की जा सके और पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो सके.

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