रविवार, 22 मार्च 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - New Criminal Laws: क्या दिल्ली पुलिस के पास है FIR खारिज करने की शक्ति?

New Criminal Laws: क्या दिल्ली पुलिस के पास है FIR खारिज करने की शक्ति?

जानिए नए कानून की बारीकियां

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 1 जुलाई 2024
A A
0
New Criminal Laws: क्या दिल्ली पुलिस के पास है FIR खारिज करने की शक्ति?
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

New Criminal Laws: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक सभी मामलों में न्याय प्राथमिकी दर्ज होने के तीन साल के भीतर मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में अपराधों में कमी आएगी और नए कानूनों के तहत 90 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि होगी.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश में लागू तीन नए कानूनों के तहत दिल्ली में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है. हालांकि, इतिहास बन चुके अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) और आज से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसको लेकर प्रक्रिया समान है. अब पुलिस को इस संबंध में अपनी क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष रखनी होगी. अगर मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करेंगे तो एफआईआर के तहत दर्ज मुकदमा आगे नहीं चलाया जाएगा.

आज यानी 1 जुलाई से से देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए. इसको लेकर पहली एफआईआर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जबकि दिल्ली अफवाह ये फैली थी कि पहली एफआईआर राजधानी में एक ठेले वाले के खिलाफ दर्ज हुई. इसी को लेकर गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि पहली एफआईआर ग्वालियर में देर रात 12.10 मिनट पर दर्ज की गई, जो मोटरसाइकिल की चोरी से संबंधित मामला है.

यह भी पढे़ं 👇

Middle East Crisis

Middle East Crisis: ईरान का “हम जीत गए” का दावा, खतरनाक भ्रम या हकीकत?

रविवार, 22 मार्च 2026
Iran Oil Sanctions

Iran Oil Sanctions हटे: भारत को हजारों करोड़ की बड़ी राहत

रविवार, 22 मार्च 2026
Diego Garcia

Iran ने Diego Garcia पर दागी Missile: हिंद महासागर तक फैला युद्ध का दायरा

रविवार, 22 मार्च 2026
Six Day War 1967

Six Day War 1967: इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में तीन देशों को कैसे हराया

रविवार, 22 मार्च 2026
दिल्ली में दर्ज मामले पर क्या बोले शाह?

उन्होंने दिल्ली में दर्ज मामले पर कहा कि इसके लिए पहले भी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान थे और यह कोई नया प्रावधान नहीं है. हालांकि, गृह मंत्री ने साफ किया कि पुलिस ने इसकी समीक्षा करने के लिए प्रावधान का इस्तेमाल किया और उस मामले को खारिज कर दिया. तीन नए कानून लागू होने के बाद आज सुबह ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेले वाले पर सड़क पर अवरोध पैदा करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी.

अब सवाल ये है की पुलिस एफआईआर रद्द कर सकती है या नहीं, तो कानून में यह क्षमता मजिस्ट्रेट के पास है. पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या कोई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एफआईआर रद्द नहीं कर सकता है. जांच में अगर यह पता चलता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है तो उसे अंतिम रिपोर्ट में पुलिस द्वारा स्पष्ट किया जाता है और सीआरपीसी की धारा 173(2), जबकि बीएनएसएस में धारा 154 के तहत क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष मंजूरी के लिए भेजी जाती है.

मजिस्ट्रेट के स्वीकार करने के बाद मुकदमा आगे नहीं चलता

जब मजिस्ट्रेट इसे स्वीकार कर लेता है तो एफआईआर के तहत दर्ज मामले के तहत मुकदमा आगे नहीं चलता है. लेकिन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में मुकदमा आगे चलाया जाता है. याद रहे कि पुलिस मामले में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल करती है या फिर मामले को बंद करने के लिए अंतिम पत्र यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है. पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दाखिल रिपोर्ट के पांच वर्गीकरण हैं. अंतिम रिपोर्ट सत्य (एफआरटी), अंतिम रिपोर्ट असत्य (एफआरएफ), अंतिम रिपोर्ट में तथ्यात्मक भूल (एफआरएमएफ), अंतिम रिपोर्ट में कानूनी गलती (एफआरएमएल) और अंतिम रिपोर्ट गैर-संज्ञेय (एफआरएनसी).

धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के पास शक्ति है

रहा सवाल एफआईआर रद्द करने का तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के पास यह शक्ति है, जो बीएनएसएस में समान रखा गया है. गौरतलब है कि बीएनएसएस की इस धारा को मौजूदा वक्त के हिसाब से करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शब्द को जोड़ा गया है, ताकि एफआईआर ऑनलाइन की जा सके और पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो सके.

Previous Post

घट गईं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें

Next Post

अमृतसर लूटपाट मामला: पीड़ित के ड्राइवर की बेटी, उसके मंगेतर समेत 7 गिरफ्तार;

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Middle East Crisis

Middle East Crisis: ईरान का “हम जीत गए” का दावा, खतरनाक भ्रम या हकीकत?

रविवार, 22 मार्च 2026
Iran Oil Sanctions

Iran Oil Sanctions हटे: भारत को हजारों करोड़ की बड़ी राहत

रविवार, 22 मार्च 2026
Diego Garcia

Iran ने Diego Garcia पर दागी Missile: हिंद महासागर तक फैला युद्ध का दायरा

रविवार, 22 मार्च 2026
Six Day War 1967

Six Day War 1967: इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में तीन देशों को कैसे हराया

रविवार, 22 मार्च 2026
Trump NATO Iran War

Trump ने NATO Allies को बताया ‘कायर’: Strait of Hormuz पर बड़ा तनाव

रविवार, 22 मार्च 2026
Dawood Ibrahim

Dawood Ibrahim की Official Report से बड़ा खुलासा: ISI कनेक्शन और D Company का सच

रविवार, 22 मार्च 2026
Next Post
Punjab Police

अमृतसर लूटपाट मामला: पीड़ित के ड्राइवर की बेटी, उसके मंगेतर समेत 7 गिरफ्तार;

join aap

आप ने जालंधर में भाजपा और कांग्रेस को दिया बड़ा झटका

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

GN Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।