बिहार, 03 अक्टूबर (The News Air): सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को 1998 में बिहार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को बरी कर दिया जबकि 2 आरोपियों को दोषी ठहराया. दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था. कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को 15 दिन के भीतर सरेंडर करने को कहा है. साथ ही पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, राजन तिवारी सहित 6 लोगों को बरी करने का फैसला सुनाया.