उत्तराखंड सरकार ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों का निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह जानकारी उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में दी।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आयुष मंत्रालय और राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जवाब मांगा था। जिसके बाद इन 14 दवाओं, जिनमें खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं, के उत्पादन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया।
आज होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आज पतंजलि मामले में सुनवाई करेगा और तय करेगा कि बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण पर अवमानना का आरोप लगाया जाना चाहिए या नहीं।
आदेशों की अनदेखी का आरोप
पतंजलि पर लगातार आदेशों की अनदेखी करने के आरोप लगे थे। जिसके बाद बाबा रामदेव ने एक माफीनामा दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा कि माफीनामा पहले मीडिया के पास कैसे पहुंचा। इसके बाद पतंजलि ने दो बार देश के अखबारों में बिना शर्त माफीनामा प्रकाशित किया।