नई दिल्ली (The News Air): कंझावला कांड मामले में रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को चार आरोपियों के खिलाफ कत्ल की धारा का चार्ज लगाया है। चारों आरोपी पर अब हत्या का केस चलेगा। रोहिणी कोर्ट ने कहा कि ये चारों आरोपी अंजलि की मौत के समय कार में मौजूद थे।
क्या था मामला
दिल्ली के कंझावला में 1 जनवरी की रात को 20 साल की अंजलि सिंह का शव नग्न अवस्था में मिला था। 1 जनवरी की तड़के सुबह करीब 3.15 बजे एक राहगीर ने कार के पीछे लाश घिसटती हुई देखी थी। इसके बाद उसने पुलिस को करीब 3.24 बजे कॉल की। कार के पीछे लाश लटकी होने की जानकारी दी। इसके बाद सुबह 4 बजे अंजलि का शव कंझावला में मिला। अंजलि के जिस्म पर एक तक नहीं था। थोड़ी दूरी पर पुलिस को अंजलि की स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली थी। अंजलि को 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था।
800 पन्नों की चार्जशीट
पुलिस ने बताया था कि मामला एक्सीडेंट का है। कार से अंजलि की स्कूटी की टक्कर हुई थी। इस टक्कर के बाद उसका पैर कार में फंस गया। इसके बाद वह किलोमीटर तक घिसटती गई। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले में अप्रैल में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने 7 लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान 117 गवाहों से पूछताछ की थी।
रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने सभी आरोपियों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर आज यानी 27 जुलाई को फैसला आया है। 7 में 4 (अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल हैं) पर हत्या का आरोप पुलिस ने अपनी चार्जशीट लगाया था, वह दुर्घटना के समय गाड़ी के अंदर मौजूद थे।