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The News Air - Breaking News - जूनियर स्टालिन का सनातन रिमार्क मूलभूत अधिकारों का अनादर, समझिए SC ने क्यों कहा ऐसा

जूनियर स्टालिन का सनातन रिमार्क मूलभूत अधिकारों का अनादर, समझिए SC ने क्यों कहा ऐसा

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 5 मार्च 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय, सियासत
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उच्चतम न्यायालय ने धर्मांतरण मामले में शुआट्स के कुलपति को अंतरिम जमानत दी
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नई दिल्ली, , 5 मार्च (The News Air) : सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर टिप्पणी मामले में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की आलोचना की है। उदयनिधि ने अपने खिलाफ पांच अलग-अलग राज्यों में दर्ज छह प्राथमिकी को खारिज करने या उन्हें एक साथ मिलाने का अनुरोध किया था। ये प्राथमिकी ‘सनातन धर्म’ के खिलाफ कथित अभद्र भाषा से संबंधित हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उदयनिधि को याद दिलाया कि अनुच्छेद 19 और 25 के तहत अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना अनुचित है। जस्टिस दत्ता ने जोर देकर कहा कि एक मंत्री के रूप में, उदयनिधि को अपने बयानों के परिणामों के बारे में पता होना चाहिए।

सनातन धर्म की भावनाएं आहत करने का आरोप : उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं, के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और बिहार में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इन प्राथमिकियों में उन पर ‘सनातन धर्म’ की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और इसे मिटाने का आह्वान करने का आरोप है। उदयनिधि के वकील, ए.एम. सिंघवी ने अर्णब गोस्वामी, मोहम्मद जुबैर और नूपुर शर्मा के खिलाफ इसी तरह के बयानों के लिए कई प्राथमिकियों के संबंध में पिछले सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया। उन मामलों में, अदालत ने एक स्थान पर प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने का आदेश दिया था। सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि प्राथमिकियों को खारिज करने के बजाय किसी तटस्थ राज्य में एकसाथ कर दिया जाए।

FIR खारिज करने के लिए हाई कोर्ट जाएं : जस्टिस खन्ना ने सुझाव दिया कि उदयनिधि प्राथमिकियों को खारिज करने के लिए संबंधित हाई कोर्ट से संपर्क करें। अगर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जस्टिस दत्ता ने सवाल किया कि जम्मू और कश्मीर के एक शिकायतकर्ता को मामले के लिए तमिलनाडु की यात्रा क्यों करनी चाहिए। सिंघवी ने तर्क दिया कि सभी प्राथमिकी उदयनिधि द्वारा पिछले सितंबर में चेन्नई में तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा आयोजित ‘सनातन उन्मूलन कॉन्क्लेव’ में एक अतिथि वक्ता के रूप में एक बंद कमरे की बैठक के दौरान दिए गए एक ही बयान पर आधारित थीं।

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उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सर्वोच्च न्यायालय तमिलनाडु के बाहर एक तटस्थ राज्य में प्राथमिकियों को एकसाथ मिला दें। उदयनिधि फिर संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें खारिज करने की मांग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है और सिंघवी से प्रासंगिक निर्णय प्रदान करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 15 मार्च को निर्धारित है।

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