ITR Refund Status को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रिफंड कब आएगा और उसका स्टेटस आखिर कैसे चेक करें? अगर आपने भी आईटीआर भर दिया है, तो अब आप आसानी से ऑनलाइन रिफंड प्रोसेस की स्थिति देख सकते हैं।
देखा जाए तो आयकर विभाग ने इसके लिए डिजिटल विकल्प उपलब्ध कराए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को बार-बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
🔍 यह भी पढ़ें- BYJU’s का दर्दनाक अंत: $22 Billion से Zero तक, जानें पूरी Inside Story
आखिर रिफंड मिलता कब है
जब कोई टैक्सपेयर साल भर में जरूरत से ज्यादा टैक्स, टीडीएस या एडवांस टैक्स आदि जमा कर देता है, तो अतिरिक्त राशि सरकार वापस करती है, जिसे आईटीआर रिफंड कहा जाता है।
समझने वाली बात यह है कि यह रिफंड तभी मिलता है, जब आप अपना आईटीआर फाइल और वेरीफाई कर देते हैं। बिना वेरिफिकेशन के रिफंड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती।
🔍 यह भी पढ़ें- Air India Tail Strike: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान की टेल रनवे से टकराई, वापसी की फ्लाइट रद्द
ई-फाइलिंग पोर्टल से ऐसे चेक करें स्टेटस
आईटीआर रिफंड का स्टेटस चेक करने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल है। अगर गौर करें, तो यह प्रक्रिया बेहद सरल है:
| स्टेप | क्या करें |
|---|---|
| 1 | आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें |
| 2 | ई-फाइल सेक्शन में जाकर ‘इनकम टैक्स रिटर्न्स’ चुनें |
| 3 | ‘व्यू फाइल्ड रिटर्न्स’ पर क्लिक करें |
| 4 | यहां आपके रिटर्न और रिफंड का पूरा स्टेटस दिख जाएगा |
बिना लॉगिन किए भी देख सकते हैं
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप बिना लॉगिन किए स्टेटस देखना चाहते हैं, तो NSDL प्रोटीन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाएं, अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डालें, कैप्चा भरकर प्रोसीड पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।
💡 यह भी पढ़ें- AC Working Science: ठंडा नहीं कर रहा तो Mechanic बुलाने से पहले जानें
रिफंड में देरी क्यों होती है
आमतौर पर आईटीआर वेरीफाई होने के कुछ हफ्तों में रिफंड प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसमें देरी भी हो सकती है।
समझने वाली बात यह है कि देरी के पीछे गलत बैंक डिटेल्स, वेरिफिकेशन में कमी या डेटा मिसमैच जैसी वजहें सामने आ सकती हैं। ऐसे में अपनी बैंक डिटेल्स और वेरिफिकेशन एक बार जरूर जांच लें।
मुख्य बातें (Key Points)
- ITR रिफंड स्टेटस आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके आसानी से चेक किया जा सकता है।
- रिफंड तभी मिलता है जब ITR फाइल और वेरीफाई दोनों हो जाएं।
- बिना लॉगिन किए NSDL प्रोटीन पोर्टल पर पैन और असेसमेंट ईयर से स्टेटस देखें।
- गलत बैंक डिटेल्स, वेरिफिकेशन की कमी या डेटा मिसमैच से रिफंड में देरी हो सकती है।











