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The News Air - Breaking News - ये तय करना ही होगा कौन है जिम्मेदार, कोचिंग हादसे पर दिल्ली HC का कड़ा रुख

ये तय करना ही होगा कौन है जिम्मेदार, कोचिंग हादसे पर दिल्ली HC का कड़ा रुख

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 31 जुलाई 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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कोचिंग हादसे
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नई दिल्ली, 31 जुलाई (The News Air): दिल्ली कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यह तो हद है कि हादसा होता है और किसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं बताया जाता। इसे तो यह करना ही होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, “हम समझते हैं कि सभी हितधारक जिम्मेदार हैं। हम सभी शहर का हिस्सा हैं। हम भी नाले को खोल रहे हैं,नाले को बंद कर रहे हैं। लेकिन अंतर यह है कि आप शहर का निर्माण कर रहे हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। हमें यह पता लगाना होगा कि एक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र कहां समाप्त होता है और दूसरे की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है।

केंद्रीय एजेंसी से करायी जा सकती है जांच

न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि यदि जांच अधिकारी पूरी जांच नहीं करता है, तो मामले को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित किया जा सकता है। न्यायालय ने अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों के स्पष्ट परिसीमन की आवश्यकता और स्थानीय जांच अपर्याप्त होने पर उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप की संभावना पर प्रकाश डाला। राजिंदर नगर घटना से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और अन्य नागरिक प्राधिकरणों की आलोचना की।

During the hearing of a Public Interest Litigation concerning the Rajinder Nagar incident, the Delhi High Court criticised the Delhi Government, the Municipal Corporation of Delhi (MCD), and other civic authorities. The court questioned why century-old infrastructure had not been…

— ANI (@ANI) July 31, 2024

कोर्ट ने किए तीखे सवाल

न्यायालय ने सवाल किया कि उपनियमों के उदारीकरण के बावजूद सदियों पुराने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे सवाल किया कि राजिंदर नगर घटना के दौरान बेसमेंट में पानी कैसे घुस गया, इस बात पर जोर देते हुए कि बुनियादी ढांचे को पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं किया गया था। अदालत ने नागरिक अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा, “मुझे यह कहते हुए खेद है कि नागरिक अधिकारी दिवालिया हो चुके हैं,” उन्होंने बुनियादी ढांचे के मुद्दों और सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने में प्रभावी कार्रवाई और जिम्मेदारी की गंभीर कमी को उजागर किया।

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  • दिल्ली HC ने एमसीडी कमिश्नर, जिले के डीसीपी और जांच अधिकारी(IO) को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD से हलफनामा दाखिल कर अब तक उठाए गए कदम के बारे में बताने को कहा
  • दिल्ली हाईकोर्ट की फिर से फटकार
  • दिल्ली पुलिस और MCD ने अभी तक क्या किया.
  • राह से गुजरते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया.
  • एमसीडी के कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए?
  • इस मामले में तुरंत जिम्मेदारी तय की जाए
27 जुलाई को हुआ था हादसा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई को ओल्ड राजिंदर नगर में 3 आईएएस उम्मीदवारों की मौत की घटना से संबंधित मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ता ट्रस्ट, कुटुंब का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने तर्क दिया कि राजिंदर नगर की घटना नई नहीं है, उन्होंने मुखर्जी नगर की घटना और विवेक विहार आग की घटना जैसी पिछली घटनाओं के साथ समानताएं बताईं। सिंह ने मुखर्जी नगर की घटना के जवाब में अवैध कोचिंग केंद्रों को बंद करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का भी जिक्र किया। इस हादसे में तान्या सोनी, निविन डॉल्विन और श्रेया यादव की मौत हो गई थी। इस मामले में कुल सात लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

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