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The News Air - Breaking News - IRCTC Ticket Cancellation Rules: 1 अप्रैल से बदले नियम, जानें कितना कटेगा चार्ज

IRCTC Ticket Cancellation Rules: 1 अप्रैल से बदले नियम, जानें कितना कटेगा चार्ज

भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन के नियम बदले, कालाबाजारी रोकने के लिए टाइम स्लैब के हिसाब से लगेगा नया चार्ज

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 1 अप्रैल 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, काम की बातें
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IRCTC Ticket Cancellation Rules
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IRCTC Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से नए IRCTC Ticket Cancellation Rules लागू हो रहे हैं, जिसके तहत अलग-अलग टाइम स्लैब के हिसाब से कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाएगा। रेलवे ने यह कदम टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से उठाया है। अगर आप कन्फर्म टिकट लेकर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

72 घंटे पहले कैंसिल करें तो मिलेगा सबसे ज्यादा रिफंड

IRCTC Ticket Cancellation Rules के तहत सबसे बड़ी राहत उन यात्रियों को मिलेगी जो समय रहते अपना फैसला बदल लेते हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्री अपनी कन्फर्म टिकट को ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे (3 दिन) से ज्यादा पहले कैंसिल करता है, तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। इसमें हर यात्री पर सिर्फ एक तय कैंसिलेशन फीस ही काटी जाएगी और बाकी पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा।

यह नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहले से योजना बनाकर टिकट बुक करते हैं और किसी कारण से यात्रा रद्द करनी पड़ती है। ऐसे में अगर आप तीन दिन पहले तक कैंसिल कर देते हैं, तो आपकी जेब पर बहुत कम बोझ पड़ेगा।

72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% पेनल्टी

IRCTC Ticket Cancellation Rules में दूसरा टाइम स्लैब 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले के बीच का है। अगर कोई यात्री इस अवधि में अपनी कन्फर्म टिकट कैंसिल करता है, तो उस पर एक तय पेनल्टी लगेगी। यह पेनल्टी किराए का 25% होगी, जो कम से कम तय चार्ज के अधीन रहेगी।

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इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने ₹1,000 का टिकट लिया है और आप ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको करीब ₹250 की पेनल्टी देनी होगी और बाकी ₹750 आपको वापस मिल जाएगा। हालांकि, अगर 25% की रकम तय न्यूनतम चार्ज से कम होती है, तो न्यूनतम चार्ज ही लागू होगा।

24 से 8 घंटे पहले कटेगा आधा किराया

IRCTC Ticket Cancellation Rules का तीसरा और सबसे सख्त स्लैब उन यात्रियों के लिए है जो आखिरी वक्त में अपना इरादा बदलते हैं। अगर कोई यात्री ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच अपनी कन्फर्म टिकट कैंसिल करता है, तो उसके किराए का 50% यानी आधा हिस्सा काट लिया जाएगा। यह भी कम से कम तय चार्ज के अधीन होगा।

यानी अगर आपने ₹2,000 का टिकट लिया है और ट्रेन चलने से 12 घंटे पहले कैंसिल करते हैं, तो ₹1,000 कट जाएगा और सिर्फ ₹1,000 ही वापस मिलेगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग बिना सोचे-समझे टिकट बुक न करें और सीट की कालाबाजारी पर रोक लगे।

8 घंटे से कम समय बचा तो कोई रिफंड नहीं

IRCTC Ticket Cancellation Rules में सबसे सख्त नियम यह है कि अगर कोई यात्री अपनी कन्फर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करता है, तो उसे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपका पूरा पैसा डूब जाएगा।

यह नियम उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा जो अक्सर लास्ट मिनट में टिकट कैंसिल करते हैं। भारतीय रेलवे का मानना है कि इस सख्त नियम से कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगेगी, क्योंकि वे अक्सर आखिरी वक्त में टिकट कैंसिल करके मुनाफा कमाते थे।

अब किसी भी स्टेशन से कैंसिल करा सकते हैं काउंटर टिकट

IRCTC Ticket Cancellation Rules के तहत यात्रियों को एक और बड़ी सुविधा दी गई है। पहले अगर आपने किसी स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदा था, तो उसे कैंसिल कराने के लिए उसी स्टेशन पर जाना पड़ता था। लेकिन अब यह पाबंदी खत्म कर दी गई है।

नए नियमों के मुताबिक अगर आपने किसी भी स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदा है, तो अब आप उसे भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन से कैंसिल करा सकते हैं। यह बदलाव उन यात्रियों के लिए बहुत काम का है जो सफर के दौरान किसी दूसरे शहर में होते हैं और वहां से अपना टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं। अब उन्हें सिर्फ इसलिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि टिकट किस स्टेशन से खरीदा गया था।

TDR की झंझट खत्म, अब ऑटोमैटिक मिलेगा रिफंड

IRCTC Ticket Cancellation Rules में एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब IRCTC से ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रिसीट (TDR) जमा करने की जरूरत नहीं रहेगी। पहले यात्रियों को मैनुअल रूप से TDR फाइल करनी पड़ती थी, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती थी। कई बार यात्रियों को TDR भरने की प्रक्रिया समझ में नहीं आती थी और उनका रिफंड अटक जाता था।

अब यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमैटिक कर दी गई है। यात्रियों को कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। टिकट कैंसिल होते ही रिफंड अपने आप यात्री के खाते में आ जाएगा। यह बदलाव लाखों उन यात्रियों के लिए राहत भरा है जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और कैंसिलेशन की जटिल प्रक्रिया से परेशान रहते थे।

कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया बड़ा कदम

IRCTC Ticket Cancellation Rules में किए गए ये सभी बदलाव दरअसल कालाबाजारी पर रोक लगाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। भारतीय रेलवे को लंबे समय से इस समस्या से जूझना पड़ रहा था कि कुछ लोग बड़ी संख्या में कन्फर्म टिकट बुक कर लेते थे और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते थे। अगर टिकट नहीं बिकती तो आखिरी वक्त में कैंसिल करके रिफंड ले लेते थे।

नए टाइम स्लैब वाले कैंसिलेशन चार्ज से अब ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। खासकर 8 घंटे से कम समय में कोई रिफंड न मिलने का नियम कालाबाजारों के लिए सबसे बड़ा झटका है। इससे सामान्य यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा।

मुख्य बातें (Key Points)
  • 1 अप्रैल 2026 से कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन के नए नियम लागू होंगे, टाइम स्लैब के हिसाब से अलग-अलग चार्ज कटेगा।
  • 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर सबसे ज्यादा रिफंड, 24-8 घंटे पहले 50% कटौती और 8 घंटे से कम पहले कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
  • काउंटर टिकट अब भारत के किसी भी स्टेशन से कैंसिल कराया जा सकता है, पहले यह सुविधा नहीं थी।
  • ई-टिकट के लिए TDR की जरूरत खत्म, अब रिफंड ऑटोमैटिक मिलेगा।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कितना रिफंड मिलेगा?

Ans: अगर आप ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कन्फर्म टिकट कैंसिल करते हैं, तो नए IRCTC Ticket Cancellation Rules के तहत आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। पूरी टिकट का पैसा कट जाएगा।

Q2: क्या काउंटर से खरीदी टिकट अब किसी भी स्टेशन से कैंसिल हो सकती है?

Ans: हां, नए नियमों के मुताबिक अगर आपने किसी भी स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदी है, तो अब आप उसे भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन से कैंसिल करा सकते हैं। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

Q3: ई-टिकट कैंसिल करने पर TDR भरनी होगी या नहीं?

Ans: नहीं, अब ई-टिकट कैंसिल करने पर TDR (टिकट डिपॉजिट रिसीट) जमा करने की जरूरत नहीं है। टिकट कैंसिल होते ही रिफंड अपने आप यात्री के खाते में आ जाएगा।

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