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The News Air - NEWS-TICKER - बम की धमकी देने वाले को कितनी सजा मिलती है? कानपुर के बाद दिल्ली के अस्पतालों को मिला डराने वाला ईमेल | bomb threats email row What is punishment for making a bomb threat what law says

बम की धमकी देने वाले को कितनी सजा मिलती है? कानपुर के बाद दिल्ली के अस्पतालों को मिला डराने वाला ईमेल | bomb threats email row What is punishment for making a bomb threat what law says

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 16 मई 2024
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बम
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लखनऊ, 16 मई (The News Air) पिछले दिनों दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई तो देखते ही देखते लखनऊ-पटना एयरपोर्ट तक को उड़ाने की धमकी देने की खबर सामने आई. फिर दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों को उड़ाने की धमकी दी गई. लखनऊ और कानपुर के स्कूलों में भी बम होने और उड़ाने की धमकी पहुंची. इनमें से कुछ मामलों में मोबाइल से कॉल की गई तो कुछ में ईमेल भेजकर धमकाया गया. पुलिस की शुरुआती जांच में सभी मामले कोरी धमकी निकले. एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने के मामले में तो पुलिस ने एक नशेड़ी को गिरफ्तार भी किया है.

ये हाल तब है, जब बम से उड़ाने की धमकी हो या फिर इंसान को नुकसान पहुंचाने की, कानून में दोषी के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मामलों में कितनी सजा हो सकती है.

दिल्ली से लेकर कानपुर-लखनऊ तक के स्कूलों को धमकी

केवल दिल्ली-एनसीआर की ही बात करें तो लगभग 200 स्कूलों को एक जैसा ई-मेल भेजा गया था. इसमें दावा किया गया था कि स्कूलों में बम लगा दिए गए हैं. इसके बाद अफरातफरी मच गई और बड़े पैमाने पर स्कूलों को खाली कराया गया. पूरे स्कूल परिसर की तलाशी ली गई. अभिभावकों को सूचना मिली तो घबराकर अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच गए. हालांकि, तलाशी में कुछ नहीं मिला, तो अधिकारियों ने इसे अफवाह घोषित कर दिया. इसके बाद कानपुर और लखनऊ में भी स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई. वहीं, एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी फोन पर दी गई थी. पुलिस ने जांच के बाद इसे भी अफवाह बताया और झूठा फोन करने वाले को गिरफ्तार कर लिया. जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी, उसे जब्त कर लिया है.

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धमकी देने वाले को 10 साल तक की सजा हो सकती

आमतौर पर आपराधिक धमकी के दोषी को दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं मिलती हैं. वहीं, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने, आग से किसी प्रॉपर्टी को नष्ट करने के लिए धमकी दी जाती है तो सात साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाता है.

कानून के जानकार बताते हैं किसी भी तरह की बम की धमकी को, भले ही वह मजाक के रूप में दी गई हो, कानून गंभीर अपराध की श्रेणी में रखता है. चूंकि ऐसी धमकी से अफरातफरी का माहौल बन सकता है. ऐसे में बम की धमकी देने वाले को 10 साल तक की भी अलग-अलग धाराओं के तहत सजा हो सकती है.

UAPA के तहत भी कार्रवाई संभव

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे का कहना है कि बम की धमकी देने पर 10 साल तक सजा तो हो ही सकती है पर अगर ऐसा लगता है कि ऐसी धमकी जानबूझकर दी गई है, कई मायनों में ऐसा लगता है कि आतंकवादी गतिविधियों से प्रेरित होकर या कोई आतंकी साहित्य पढ़कर ऐसा किया गया है तो पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत भी कार्रवाई कर सकती है.

उनका कहना है कि बम की धमकी देना कोई मामूली घटना नहीं है और इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है. इसका अंतिम फैसला अदालत करती है पर इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है.

दिल्ली पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज की एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने इन मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) यानी जनता के बीच डर फैलाने, धारा 507 यानी गुमनाम संचार माध्यम से आपराधिक धमकी देने और 120 (बी) यानी आपराधिक साजिश रचने की धारा में मुकदमा दर्ज किया है. इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है.

आईपीसी की धारा 505 (2) एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है. इसके तहत तीन से पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. धारा 507 के तहत यानी गुमनाम संचार माध्यम से नाम छिपाकर आपराधिक धमकी देने के मामले में दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है. यह सजा किसी और धारा में मिली सजा के अतिरिक्त होती है.

दो साल या उससे अधिक समय के लिए कैद के लिए दंडनीय आपराधिक साजिश में शामिल होने वाले पर धारा 120बी के तहत कार्रवाई की जाती है. उसे उसी तरह से सजा मिलेगी, जैसे कि उसने अपराध करने के लिए उकसाया हो.

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