गुरूवार, 5 मार्च 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

HC ने महिला को कहा ‘रखैल’ तो भड़का Supreme Court, जजों ने दिए सख्त निर्देश!

Bombay HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों पर लगाई फटकार!

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 13 फ़रवरी 2025
A A
0
Supreme-court
104
SHARES
691
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

Supreme Court on Bombay HC Judgment – सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को Bombay High Court के एक पुराने फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें एक महिला के लिए ‘अवैध पत्नी’ (Illegal Wife) और ‘वफादार रखैल’ (Faithful Mistress) जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अदालत ने इसे न केवल महिला विरोधी बताया, बल्कि कहा कि यह संविधान के आदर्शों के खिलाफ है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

HC के फैसले पर SC ने क्यों जताई आपत्ति?

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच जस्टिस एएस ओक (Justice AS Oka), जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ehsanuddin Amanullah) और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) ने Bombay High Court के साल 2003 के एक फैसले का विश्लेषण किया। जब उन्होंने इसमें ‘अवैध पत्नी’ (Illegal Wife) और ‘वफादार रखैल’ (Faithful Mistress) जैसे शब्द देखे, तो उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई।

बेंच ने कहा, “दुर्भाग्यवश, हाईकोर्ट ने ‘अवैध पत्नी’ शब्द का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह है कि फैसले के 24वें पैराग्राफ में महिला को ‘वफादार रखैल’ कहा गया है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है।”

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Bombay High Court ने पुरुषों के मामलों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन महिला को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया। कोर्ट ने कहा, “एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना हमारे संविधान के आदर्शों और भावना के खिलाफ है। किसी अमान्य विवाह में शामिल महिला के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करना पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य है।”

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अमान्य विवाह (Invalid Marriage) में शामिल किसी पुरुष को ऐसे अपमानजनक शब्दों से नहीं नवाजा गया, लेकिन महिला को लेकर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए, जो न्याय की मूल भावना के विपरीत है।

किस मामले की सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 24 (Section 24) और धारा 25 (Section 25) के उपयोग से जुड़े विवाद की सुनवाई कर रहा था।

यह भी पढे़ं 👇

Punjab Police Gangster War

Punjab Police Gangster War: 44वें दिन 511 छापे, 207 गिरफ्तार, 73 नशा तस्कर भी पकड़े

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Punjab Investment Summit 2026

Punjab Investment Summit 2026: टाटा-सन फार्मा समेत दिग्गज कंपनियों ने कसी दिलचस्पी, संजीव अरोड़ा ने मुंबई में की बैठक

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Bikram Singh Majithia

Punjab Debt Crisis: 4 साल में 1.35 लाख करोड़ कर्ज, मजीठिया बोले- सीएम भगवंत मान दें जवाब

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Harbhajan ETO

Punjab PWD Savings: 1464 करोड़ की बचत, 45,000 किमी सड़कों का निर्माण जून तक

गुरूवार, 5 मार्च 2026
  • धारा 24 – मुकदमे के लंबित रहने तक भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च से संबंधित है।
  • धारा 25 – स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण से जुड़ा प्रावधान करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी महिला के लिए ‘अवैध पत्नी’ (Illegal Wife) शब्द का इस्तेमाल “उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला” है और न्यायालय इस तरह के शब्दों को कानूनी भाषा में शामिल करने की अनुमति नहीं देगा।

महिला अधिकारों पर बड़ा फैसला
  • सुप्रीम कोर्ट का यह रुख स्पष्ट संकेत देता है कि महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग अस्वीकार्य है।
  • इस फैसले के बाद, भविष्य में अदालतों को अधिक संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी।
  • यह निर्णय महिला अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
क्या बदलेगा इस फैसले के बाद?

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से देशभर की अदालतों में ऐसे मामलों में संवेदनशील और निष्पक्ष भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा।

  • अदालती फैसलों में लैंगिक भेदभाव खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम।
  • महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार हो सकते हैं।
  • संविधान के आदर्शों और मौलिक अधिकारों के तहत निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बताता है कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

  • Bombay High Court के फैसले में महिला को ‘अवैध पत्नी’ और ‘रखैल’ कहना पूरी तरह अस्वीकार्य माना गया है।
  • संविधान और न्याय के आदर्शों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की।
  • भविष्य में अदालतों को अधिक सतर्कता बरतनी होगी ताकि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा हो सके।
Previous Post

AAP का किला भी हिल सकता है! योगेंद्र यादव बोले- पंजाब में हार हुई तो क्या बचेगा?

Next Post

दिल्ली में Power Cut शुरू! BJP की जीत के बाद बिजली गुल, आतिशी का बड़ा दावा

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Punjab Police Gangster War

Punjab Police Gangster War: 44वें दिन 511 छापे, 207 गिरफ्तार, 73 नशा तस्कर भी पकड़े

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Punjab Investment Summit 2026

Punjab Investment Summit 2026: टाटा-सन फार्मा समेत दिग्गज कंपनियों ने कसी दिलचस्पी, संजीव अरोड़ा ने मुंबई में की बैठक

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Bikram Singh Majithia

Punjab Debt Crisis: 4 साल में 1.35 लाख करोड़ कर्ज, मजीठिया बोले- सीएम भगवंत मान दें जवाब

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Harbhajan ETO

Punjab PWD Savings: 1464 करोड़ की बचत, 45,000 किमी सड़कों का निर्माण जून तक

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Top 10 Jobs AI Will Replace Artificial Intelligence Threat India 2026

Top 10 Jobs: AI खा जाएगा इन नौकरियों को! क्या आपकी Job सुरक्षित है?

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Middle East tension Punjab helpline

Punjab Government Middle East Help: 24×7 मदद के लिए वरिष्ठ अधिकारी तैनात

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Next Post
CM Atishi

दिल्ली में Power Cut शुरू! BJP की जीत के बाद बिजली गुल, आतिशी का बड़ा दावा

RSS new headquarters built at a cost of 150 crores

150 करोड़ में बना RSS का नया हेडक्वार्टर! BJP ऑफिस से भी ज्यादा भव्य 'केशव कुंज'

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

GN Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।