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AAP की ‘Free Schemes’ पर खतरा? HC ने Election Commission को दिए कड़ी जांच के आदेश!

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश, चुनाव प्रचार में 'गलत कॉल्स' पर हो सख्त कार्रवाई!

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 29 जनवरी 2025
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Arvind Kejriwal
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AAP Free Scheme : दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) की कथित स्पैम कॉल्स (Spam Calls) को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) को निर्देश दिए हैं कि वह इन आरोपों की जांच करे कि AAP ने मतदाताओं को यह कहकर कॉल की थी कि अगर उनकी सरकार नहीं बनी, तो मुफ्त की योजनाएं (Free Schemes) खत्म हो जाएंगी।

Election Commission करेगा AAP की स्पैम कॉल्स की जांच

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय (Justice DK Upadhyay) और जस्टिस तुषार राव गेडेला (Justice Tushar Rao Gedela) की पीठ ने बुधवार को चुनाव आयोग को इस मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि AAP ने दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Elections 2025) के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए स्पैम कॉल्स कीं, जिनमें यह चेतावनी दी गई थी कि अगर पार्टी सत्ता में नहीं आई, तो मुफ्त की योजनाएं बंद हो जाएंगी।

HC ने कहा – चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले संदेशों पर लगे रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह ऐसे संदेशों के प्रसार को रोके, जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया (Free and Fair Elections) को प्रभावित कर सकते हैं। अदालत ने मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को इस मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार (Siddhant Kumar) ने अदालत को बताया कि आयोग ने पहले ही इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में भ्रामक और अपमानजनक सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए।

याचिका में क्या कहा गया?

यह याचिका दिल्ली के अधिवक्ता ध्रोन दीवान (Advocate Dhron Diwan) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि AAP ने इस तरह की स्पैम कॉल्स करके मतदाताओं को प्रभावित किया, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया (Fair Elections) बाधित हो सकती है। याचिका में कहा गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (Article 14) का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

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HC ने चुनाव स्थगित करने की मांग को किया खारिज

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। हालांकि, अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि चुनाव के बीच में ऐसा करना संभव नहीं है।

चुनाव आयोग अब क्या करेगा?
  1. चुनाव आयोग (Election Commission) अब दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO Delhi) से इस मामले की रिपोर्ट लेगा।

  2. जांच के आधार पर AAP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

  3. चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस तरह की कॉल्स दोबारा न की जाएं।

AAP की कथित स्पैम कॉल्स पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले से दिल्ली विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Elections 2025) में नया मोड़ आ सकता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है और क्या वाकई AAP के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या नहीं।

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