रविवार, 10 मई 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - लड़कियों की No का मतलब No नहीं!! पार्टनर से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति ने लिव-इन समझौते का हवाला दिया,

लड़कियों की No का मतलब No नहीं!! पार्टनर से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति ने लिव-इन समझौते का हवाला दिया,

गिरफ्तारी से पहले जमानत मिली

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 4 सितम्बर 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
A A
0
बलात्कार
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
मुंबई में एक व्यक्ति को उसके लिव-इन पार्टनर द्वारा दायर बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गई है। मुंबई की अदालत ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत समझौता ज्ञापन (एमओयू) की जांच के बाद यह फैसला सुनाया, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों ने 1 अगस्त, 2024 से 30 जून, 2025 तक 11 महीने के लिए अनुबंधित लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश किया था।

हालांकि, महिला ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 30 वर्षीय महिला की आरोपी से 6 अक्टूबर, 2023 को मुलाकात हुई थी। महिला तलाकशुदा थी और पुरुष ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा।

उनके रिश्ते की शुरुआत के बाद, महिला को पता चला कि आरोपी किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया और अपने रिश्ते को जारी रखने पर जोर दिया। उसने दावा किया कि वह गर्भवती हो गई लेकिन आरोपी ने उसे गर्भपात की गोलियाँ लेने के लिए मजबूर किया। इसके बाद, उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है।

शिकायत 23 अगस्त, 2024 को दर्ज की गई थी, जिसमें व्यक्ति पर शादी का झूठा वादा करके बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक रमेश सिरोया ने तर्क दिया कि आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त करने की आवश्यकता है और वह संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। शिकायतकर्ता भी अदालत के समक्ष पेश हुई, जिसमें कहा गया कि आरोपी ने उसके बेटे को ले जाने की धमकी दी थी और उसके स्थान बदलने के बावजूद उसे परेशान करना जारी रखा।

यह भी पढे़ं 👇

Shikhya Kranti

Shikhya Kranti का कमाल: Punjab ने Kerala को पछाड़कर बनाया Education में नंबर 1

रविवार, 10 मई 2026
Sanjeev Arora

Punjab Minister Sanjeev Arora ED Arrest: वेंडेटा पॉलिटिक्स का पूरा चक्र

रविवार, 10 मई 2026
US Debt Crisis

US Debt Crisis: अमेरिका का कर्ज पहली बार 100 साल में Italy-Greece को पार करेगा

रविवार, 10 मई 2026
TARA Missile

TARA Missile Test: भारत ने किया कमाल, पुराने बम बने Smart Weapon

रविवार, 10 मई 2026

इस बीच, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुनील पांडे ने कहा कि पुरुष और महिला पिछले 11 महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनके बीच संबंध सहमति से थे, जैसा कि एमओयू से पता चलता है, और बलात्कार के आरोप निराधार हैं।

न्यायाधीश शायना पाटिल ने सभी सबूतों और बयानों की समीक्षा करने के बाद कहा कि संबंध शुरू में सहमति से प्रतीत होता है और दोनों पक्ष वयस्क थे। न्यायाधीश ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की ओर इशारा किया, यह देखते हुए कि कथित तौर पर अक्टूबर 2023 में बिना किसी तत्काल शिकायत के संबंध शुरू हुआ था।

एमओयू के संबंध में, न्यायाधीश पाटिल ने पाया कि प्रस्तुत दस्तावेज केवल नोटरी स्टैम्प वाली एक ज़ेरॉक्स प्रति थी, जिसकी प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि यह सहमति से बने रिश्ते का मामला प्रतीत होता है जो अंततः खराब हो गया, जिसके कारण शिकायत हुई। आरोपों की प्रकृति और प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए, न्यायाधीश पाटिल ने फैसला किया कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं थी।

न्यायाधीश पाटिल ने कहा, “शिकायतकर्ता के किसी भी अश्लील वीडियो के बारे में आरोप विशिष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, आरोपी से इस पहलू पर जांच में सहयोग करने के लिए कहा जा सकता है।” इसके बाद अदालत ने आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिससे जांच जारी रहने तक उसे गिरफ्तारी से बचाया जा सके।

 
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

19 साल की उम्र में बॉडी बिल्डर की हार्ट अटैक से मौत, जानकर हैरान रह गई दुनिया

Next Post

एक था आर्यन: पैरेंट्स को जमाने भर का दर्द दे गए गोरक्षक, पिता का सवाल- मारने का अधिकार किसने दिया?

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Shikhya Kranti

Shikhya Kranti का कमाल: Punjab ने Kerala को पछाड़कर बनाया Education में नंबर 1

रविवार, 10 मई 2026
Sanjeev Arora

Punjab Minister Sanjeev Arora ED Arrest: वेंडेटा पॉलिटिक्स का पूरा चक्र

रविवार, 10 मई 2026
US Debt Crisis

US Debt Crisis: अमेरिका का कर्ज पहली बार 100 साल में Italy-Greece को पार करेगा

रविवार, 10 मई 2026
TARA Missile

TARA Missile Test: भारत ने किया कमाल, पुराने बम बने Smart Weapon

रविवार, 10 मई 2026
Gen Z Firing

Gen Z Firing Trend: Hire करते ही Fire क्यों हो रहे हैं युवा कर्मचारी?

रविवार, 10 मई 2026
Trumpification of Bengal

Trumpification of Bengal: ममता बनर्जी की Trump Style Politics का खुलासा

रविवार, 10 मई 2026
Next Post
एक था आर्यन: पैरेंट्स को जमाने भर का दर्द दे गए गोरक्षक, पिता का सवाल- मारने का अधिकार किसने दिया?

एक था आर्यन: पैरेंट्स को जमाने भर का दर्द दे गए गोरक्षक, पिता का सवाल- मारने का अधिकार किसने दिया?

cliQ India Hindi

बिभव कुमार के जमानत पर सुनीता केजरीवाल के इस बात पर भड़की स्वाति मालीवाल,

Rahul Gandhi

राहुल गांधी ने एलजी को बताया 'राजा', कहा- बाहरी लोगों को दी जा रही है राज्य की संपत्ति

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।