नई दिल्ली: जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द भर लें, क्योंकि 31 जुलाई यानी आज के बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना देना होगा। जी हां आयकर विभाग जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का चार्ज वसूल सकता है। इस बारे में वहीं आयकर विभाग ने जानकारी दी कि रविवार को शाम के 6.30 बजे तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर लिया है। आइए जानते है इस बारे में विस्तार से…
इस बारे में जानकारी देते हुए इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि इसमें से करीब 27 लाख आईटीआर 30 जुलाई तक फाइल किए गए हैं। दरअसल आईटी विभाग ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अब तक यानी 30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। वहीं पिछले साल 31 जुलाई तक फाइल किए गए आईटीआर की संख्या से अभी तक फाइल किया गया आईटीआर अधिक हो चुका है।
आयकर विभाग ने जानकारी दी कि रविवार शाम 6.30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.30 करोड़ से ज्यादा सफल लॉगिन किए गए थे। इसके साथ हो विभाग ने पहले कहा था कि रविवार को दोपहर 1 बजे तक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। जी हां रविवार को दोपहर 1 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 46 लाख से अधिक सफल लॉगिन किए गए थे।
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सैलरी कर्मचारियों और जिन्हें अपने अकाउंट का ऑडिट नहीं कराना है, उनके लिए पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम डेट 31 जुलाई है। ऐसे में जल्द करें और आज ही रिटर्न भर लें। दरअसल सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए 4 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए और इनमें से लगभग 7 फीसदी नए या पहली बार रिटर्न फाइल करने वाले हैं। इसमें से आधे से ज्यादा आईटीआर रिफंड जारी हो चुके है। इस बारे में उन्होंने बताया कि करीब 80 लाख रिफंड भेजे जा चुके हैं।
📢 Kind Attention 📢
A new milestone!
More than 6 crore ITRs have been filed so far (30th July), out of which about 26.76 lakh ITRs have been filed today till 6.30 pm!
We have witnessed more than 1.30 crore successful logins on the e-filing portal till 6.30 pm, today.
To… pic.twitter.com/VFkgYezpDH
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 30, 2023
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि आईटीआर भरने, टैक्स पेमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए टैक्सपेयर्स की सहायता के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर काम कर रहा है और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया के जरिए से सहायता के लिए उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं।