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The News Air - Breaking News - EPFO Pension: बड़ी खबर! ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो करें जल्द आवेदन, 3 मई है आखिरी तारीख

EPFO Pension: बड़ी खबर! ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो करें जल्द आवेदन, 3 मई है आखिरी तारीख

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 28 अप्रैल 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, बिज़नेस, राष्ट्रीय
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EPFO Pension
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नई दिल्ली (The News Air): आज हम काम से रिटायर हुए लोगों के लिए एक बहुत काम की खबर लेकर आये है। दरअसल बात ये है कि अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने आपकी मुश्किल आसान कर दी है। लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मई है। आइए अब यहां जानते है आखिर ज्यादा पेंशन पाने के लिए कैसे करें आवेदन और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी… 

EPFO का नया सर्कुलर जारी 

मिली जानकारी के मुताबिक, ईपीएफओ (EPFO) ने इस संबंध में नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करना है। इसके साथ ही वैलिडेशन का तरीका यानी जॉइंट ऑप्शन के वेरिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ ही आपको आपके वेतन विवरण और आपके नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच करने की प्रक्रिया भी बताई जाती है।

जारी सर्कुलर में ये है सुविधा  

दरअसल ईपीएफओ ने 23 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा था कि फील्ड ऑफिस ज्वाइंट ऑप्शन और ज्यादा पेंशन के लिए आवेदनों की जांच करेंगे। यदि सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी को फील्ड कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ईपीएफओ ने 1 सितंबर, 2014 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है, जो 3 मई तक वैध होगी।

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पेंशन संबंधी शिकायत का निवारण 

इतना ही नहीं बल्कि ईपीएफओ ने एक शिकायत निवारण तंत्र भी शुरू किया है। यानी पेंशन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। इसके जरिए ईपीएफआईजीएमएस पर ईपीएफओ के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पर कोई भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के खिलाफ सबसे ज्यादा पेंशन की श्रेणी में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। ईपीएफओ के मुताबिक पेंशन से जुड़ी सभी शिकायतों का समाधान नामित अधिकारियों के स्तर पर किया जाएगा।

ऐसे होगी प्रक्रिया 

ऐसे में अगर शिकायत दर्ज करते समय विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी)/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी)-I एक महीने के भीतर पेंशनभोगियों को सूचना देकर नियोक्ताओं से विवरण मांगेंगे। इसके बाद अगर पूरी जानकारी मिलती है तो ईपीएफओ उसी के अनुसार उचित प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। वहीं अगर विवरण नहीं मिलता है तो मेरिट के आधार पर आदेश पारित किया जाएगा।

इस कार्य के लिए 1 महीने का समय 

यदि एफओ और नियोक्ता का विवरण मेल खाता है, तो एपीएफसी/आरपीएफसी-II/आरपीएफसी-I द्वारा आवेदक की देय राशि की गणना करने और उसे पेंशनभोगी के खाते में स्थानांतरित करने के लिए एक आदेश जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां विवरण मेल नहीं खाते हैं, नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को APFC/RPFC-II द्वारा सूचित किया जाएगा। साथ ही उन्हें जानकारी पूरी करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा।

हर मुश्किल आसान होगी

यदि उच्च पेंशन या संयुक्त विकल्प के लिए आवेदन किसी भी कारण से स्वीकार नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने या पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत विवरण सहित किसी भी विवरण में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा। यह ऑनलाइन विंडो एक महीने तक जारी रहेगी।

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