EPFO Amnesty Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से रविवार को छह महीने के लिए एमनेस्टी स्कीम (माफी योजना) के तहत प्रोविडेंट फंड से आवेदन मंगाए गए हैं। देखा जाए तो रविवार को घोषणा की गई कि EPFO ने प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट से एमनेस्टी स्कीम के लिए आवेदन मंगाए हैं। यह योजना छह महीने के लिए लागू रहेगी।
इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त ‘एग्जेम्प्टेड PF ट्रस्ट’ (छूट प्राप्त PF ट्रस्ट) चलाने वाले संस्थानों को अपने स्टेटस को रेगुलर करने का एक बार का मौका दिया जाएगा।
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श्रम मंत्रालय की सलाह
श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से कहा गया कि नियोक्ताओं, स्टेकहोल्डर्स और आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे इस स्कीम पर ध्यान दें जो 6 महीने तक खुली रहेगी। समझने वाली बात है कि यह स्कीम उन संस्थानों पर लागू होती है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रहे हैं।
लेकिन उनके पास संबंधित सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार (जैसा भी मामला हो) से छूट का कोई औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं है।
कौन हैं योग्य संस्थाएं
अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है योग्य संस्था? दिलचस्प बात यह है कि योग्य संस्थान वे हैं जो:
1. ट्रस्ट को पिछले समय से रेगुलर करवाना चाहते हैं और जिन्होंने पहले ही छूट प्राप्त संस्थान के तौर पर नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है।
2. या फिर जो नॉन-एग्जेम्प्टेड संस्थान के तौर पर आगे नियमों का पालन करने का विकल्प चुन रहे हैं और वो भी जो ट्रस्ट को पिछले समय से रेगुलर करवाना चाहते हैं।
3. और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत एग्जेम्प्टेड संस्थान के तौर पर काम जारी रखना चाहते हैं।
EPFO की तरफ से क्या कहा गया
EPFO की तरफ से कहा गया कि ट्रस्ट के बनने के समय से लेकर तय कट-ऑफ तारीख तक छूट का स्टेटस और ट्रस्ट की मान्यता दी जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात है कि कर्मचारियों की कम से कम संख्या और फंड की राशि के नियमों में छूट दी गई है। 3 साल तक पहले से नियमों का पालन करने की शर्त को पूरा माना जाएगा।
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बकाया राशि माफ होगी
इसके आगे EPFO संगठन ने कहा कि बकाया राशि, हर्जाने और ब्याज के लिए लंबित असेसमेंट (मूल्यांकन) वापस ले लिए जाएंगे और खत्म माने जाएंगे। बशर्ते सदस्य खातों को कानूनी दरों के बराबर या उससे बेहतर ब्याज और योगदान मिला हो। वहीं पहले से फाइनल किए गए आदेशों को शुरू से ही अमान्य माना जाएगा।
कैसे करें आवेदन
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि योग्य संस्थान केंद्र सरकार को संबोधित एक औपचारिक आवेदन जमा करेंगे। आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के जरिए जमा किए जा सकते हैं।
अगर गौर करें तो यहां पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्राइवेट PF ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों को यह बड़ी राहत दी है। यह योजना उन संस्थानों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो लंबे समय से अपनी स्थिति को नियमित करवाना चाहते थे।
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क्या होगा फायदा
इस माफी योजना से:
- पुराने बकाया और जुर्माने माफ हो सकते हैं
- ट्रस्ट की स्थिति नियमित हो जाएगी
- कानूनी झंझटों से छुटकारा मिलेगा
- कर्मचारियों के PF खातों में कोई समस्या नहीं आएगी
यह 6 महीने की अवधि संस्थानों के लिए सुनहरा अवसर है। जो संस्थाएं इसका लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए।
मुख्य बातें (Key Points)
- EPFO ने 6 महीने की माफी योजना शुरू की
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट के लिए
- ट्रस्ट को रेगुलर करने का मौका
- बकाया राशि और जुर्माने माफ किए जाएंगे
- आवेदन ईमेल के जरिए जमा कर सकते हैं
- 3 साल की पूर्व अनुपालन शर्त में छूट













