चंडीगढ़, 2 जूनः
पंजाब के परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा चालकों को बड़ी राहत देते हुये मंगलवार को ऐलान किया कि तीन पहिया वाहन चालक अब ड्राइविंग लायसेंस लेने के लिए ड्राइविंग टैस्ट देने के लिए तीन पहिया आटो रिक्शा का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले थ्री-व्हीलर चालकों का चार-पहिया वाहनों पर टैस्ट लिया जाता था।
उन्होंने सभी इनफोरसमैंट एजेंसियों को यह भी हिदायत की कि अगर किसी थ्री -व्हीलर चालक के पास एल.एम.वी. (लाईट मोटर व्हीकल) ड्राइविंग लायसेंस है तो उसको तंग-परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धाराओं के अनुसार 3 पहिया वाहन आटो रिक्शा को लाईट मोटर वाहन में श्रेणीबद्ध किया गया है।
राज्य परिवहन कमिशनर डा. अमरपाल सिंह ने बताया कि पंजाब की लायसंसिंग एजेंसियों और आटोमैटिक ड्राइविंग टैस्ट ट्रैकों को हिदायतें जारी की गई हैं कि थ्री-व्हीलर चालकों को अपेक्षित ड्रायविंग लायसेंस बनवाने या रीन्यू करवाने के लिए ड्राइविंग टैस्ट देने के लिए तीन पहिया वाहन का प्रयोग करने की आज्ञा दी जाये।
उन्होंने बताया कि सभी इनफोरसमैंट एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि यह यकीनी बनाया जाये कि एलएमवी (लाईट मोटर व्हीकल) ड्राइविंग लायसेंस धारक किसी भी थ्री-व्हीलर वाहन चालक को परेशान न किया जाये। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धाराओं के अंतर्गत आटो रिक्शा को लाईट मोटर व्हीकल में श्रेणीबद्ध किया गया है क्योंकि वाहन का कुल वजन 7500 किलो से अधिक नहीं बनता। इन निर्देशों के साथ 1 लाख से अधिक आटो रिक्शा चालकों को लाभ होगा।
राज्य परिवहन कमिशनर की तरफ से इनफोरसमैंट एजेंसियों को यह भी हिदायत की गई है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार की ऐमपरिवहन ऐपलीकेशन या भारत सरकार की डिजीलाकर एप पर डिजिटल फॉर्मेट में डिजिटल ड्राइविंग लायसेंस/वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट और अन्य दस्तावेज पेश करता है तो उसको प्रिंटिड दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है। इस अनुसार पूरे इनफोरसमैंट स्टाफ को जागरूक किया जा चुका है।
डा. अमरपाल ने आगे बताया कि अगर इनफोरसमैंट स्टाफ की तरफ से डिजिटल फॉर्मेट में दस्तावेज स्वीकृत न करने की शिकायत उन तक पहुँचती है तो ऐसा करने वाले स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल दस्तावेज होने से चालान काटे जाने की गुंजायश में प्रभावी ढंग से कमी आयेगी और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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