नई दिल्ली, 17 जनवरी (The News Air) दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर ‘आज तक वॉच न्यूज’ के नाम से संचालित होने वाले गुजरात स्थित समाचार आउटलेट को ‘आज तक’ ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया है।
यह आदेश हिंदी समाचार चैनल आज तक के मालिक लिविंग मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मुकदमे के जवाब में आया है।
जस्टिस अनीश दयाल ने प्रतिवादियों को अपने डोमेन नाम या ईमेल पते में ‘आज तक’ को शामिल करने से भी रोक दिया, साथ ही कथित रूप से उल्लंघन करने वाले किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को हटाने का भी निर्देश दिया।
अंतरिम आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अदालत 16 मई को मामले पर पुनर्विचार नहीं करती।
अदालत का फैसला लिविंग मीडिया इंडिया के इस दावे के बाद आया है कि जय जयेशभाई टैंक के स्वामित्व वाली गुजरात स्थित कंपनी एक यूट्यूब चैनल और ‘आज तक वॉच’ नाम के अखबार के लिए ‘आज तक’ ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रही है।
अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया मामला आजतक के पक्ष में है, जिसके चलते अंतरिम आदेश जारी करना पड़ा।
अदालत ने कहा कि यदि प्रतिवादी दो सप्ताह के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो डोमेन नाम रजिस्ट्रार को प्रतिवादी की वेबसाइटों को निलंबित/ब्लॉक करना चाहिए, और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को कथित रूप से उल्लंघन करने वाले निशान वाले खातों या चैनलों को निष्क्रिय करना चाहिए।